धारा 297 · धारा 297. वे प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथपत्रों पर शपथ ली जा सकेगी
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297. वे प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथपत्रों पर शपथ ली जा सकेगी
(1) इस संहिता के अधीन किसी न्यायालय के समक्ष उपयोग में लाए जाने वाले शपथपत्रों पर—
(क) किसी न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष, या
(ख) किसी उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी शपथ आयुक्त के समक्ष, या
(ग) नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) के अधीन नियुक्त किसी नोटरी के समक्ष,
शपथ ली या प्रतिज्ञान किया जा सकेगा।
(2) शपथपत्र ऐसे तथ्यों तक ही सीमित रहेंगे और उनको पृथक्-पृथक् कथित करेंगे, जिन्हें अभिसाक्षी अपनी स्वयं की जानकारी से साबित करने में समर्थ है तथा ऐसे तथ्यों को, जिनके सत्य होने का विश्वास करने के लिए उसके पास युक्तियुक्त आधार है, और पश्चात्कथित दशा में अभिसाक्षी ऐसे विश्वास के आधार स्पष्ट रूप से कथित करेगा।
(3) न्यायालय शपथपत्र में की किसी कलंकात्मक और असंगत बात को काट देने या उसमें संशोधन करने का आदेश दे सकेगा।
(1) इस संहिता के अधीन किसी न्यायालय के समक्ष उपयोग में लाए जाने वाले शपथपत्रों पर—
(क) किसी न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष, या
(ख) किसी उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी शपथ आयुक्त के समक्ष, या
(ग) नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) के अधीन नियुक्त किसी नोटरी के समक्ष,
शपथ ली या प्रतिज्ञान किया जा सकेगा।
(2) शपथपत्र ऐसे तथ्यों तक ही सीमित रहेंगे और उनको पृथक्-पृथक् कथित करेंगे, जिन्हें अभिसाक्षी अपनी स्वयं की जानकारी से साबित करने में समर्थ है तथा ऐसे तथ्यों को, जिनके सत्य होने का विश्वास करने के लिए उसके पास युक्तियुक्त आधार है, और पश्चात्कथित दशा में अभिसाक्षी ऐसे विश्वास के आधार स्पष्ट रूप से कथित करेगा।
(3) न्यायालय शपथपत्र में की किसी कलंकात्मक और असंगत बात को काट देने या उसमें संशोधन करने का आदेश दे सकेगा।
नए कानून में
CrPC 297BNSS 333
333. Authorities before whom affidavits may be sworn.
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