धारा 113 · धारा 113. ऐसे उपस्थित न होने वाले व्यक्ति की दशा में समन या वारंट
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113. ऐसे उपस्थित न होने वाले व्यक्ति की दशा में समन या वारंट
यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है, तो मजिस्ट्रेट उससे उपस्थित होने की अपेक्षा करने वाला समन जारी करेगा, या जब ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में है, तब उस अधिकारी को, जिसकी अभिरक्षा में वह है, उसे न्यायालय के समक्ष लाने का निदेश देने वाला वारंट जारी करेगा:
परन्तु जब कभी ऐसे मजिस्ट्रेट को किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्य इत्तिला पर (जिस रिपोर्ट या इत्तिला का सार मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया जाएगा) यह प्रतीत होता है कि परिशांति भंग किए जाने की आशंका का कारण है और ऐसा परिशांति भंग, ऐसे व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी के सिवाय अन्यथा निवारित नहीं किया जा सकता, तब मजिस्ट्रेट किसी भी समय उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकेगा।
यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है, तो मजिस्ट्रेट उससे उपस्थित होने की अपेक्षा करने वाला समन जारी करेगा, या जब ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में है, तब उस अधिकारी को, जिसकी अभिरक्षा में वह है, उसे न्यायालय के समक्ष लाने का निदेश देने वाला वारंट जारी करेगा:
परन्तु जब कभी ऐसे मजिस्ट्रेट को किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्य इत्तिला पर (जिस रिपोर्ट या इत्तिला का सार मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया जाएगा) यह प्रतीत होता है कि परिशांति भंग किए जाने की आशंका का कारण है और ऐसा परिशांति भंग, ऐसे व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी के सिवाय अन्यथा निवारित नहीं किया जा सकता, तब मजिस्ट्रेट किसी भी समय उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकेगा।
नए कानून में
CrPC 113BNSS 132
132. Summons or warrant in case of person not so present.
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