धारा 458 · धारा 458. छह मास के भीतर कोई दावेदार हाजिर न होने पर प्रक्रिया
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458. छह मास के भीतर कोई दावेदार हाजिर न होने पर प्रक्रिया
(1) यदि ऐसी अवधि के भीतर कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति पर अपना दावा साबित नहीं करता है, और यदि वह व्यक्ति, जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति पाई गई थी, यह दर्शित करने में असमर्थ है कि वह उसके द्वारा विधिपूर्वक अर्जित की गई थी, तो मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी संपत्ति राज्य सरकार के व्ययनाधीन होगी और उस सरकार द्वारा बेची जा सकेगी, तथा ऐसे विक्रय के आगम के बारे में ऐसी रीति से कार्यवाही की जाएगी जो विहित की जाए।
(2) ऐसे किसी आदेश के विरुद्ध उस न्यायालय में अपील होगी जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा की गई दोषसिद्धियों से साधारणतया अपील होती है।
(1) यदि ऐसी अवधि के भीतर कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति पर अपना दावा साबित नहीं करता है, और यदि वह व्यक्ति, जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति पाई गई थी, यह दर्शित करने में असमर्थ है कि वह उसके द्वारा विधिपूर्वक अर्जित की गई थी, तो मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी संपत्ति राज्य सरकार के व्ययनाधीन होगी और उस सरकार द्वारा बेची जा सकेगी, तथा ऐसे विक्रय के आगम के बारे में ऐसी रीति से कार्यवाही की जाएगी जो विहित की जाए।
(2) ऐसे किसी आदेश के विरुद्ध उस न्यायालय में अपील होगी जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा की गई दोषसिद्धियों से साधारणतया अपील होती है।
नए कानून में
CrPC 458BNSS 504
504. Procedure where no claimant appears within six months.
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