धारा 268 · धारा 268. कतिपय व्यक्तियों को धारा 267 के प्रवर्तन से अपवर्जित करने की राज्य सरकार की शक्ति
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268. कतिपय व्यक्तियों को धारा 267 के प्रवर्तन से अपवर्जित करने की राज्य सरकार की शक्ति
(1) राज्य सरकार, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए, किसी भी समय, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के किसी वर्ग को उस कारागार से, जिसमें वह या वे परिरुद्ध या निरुद्ध हों, नहीं हटाया जाएगा, और तब, जब तक वह आदेश प्रवृत्त रहता है, धारा 267 के अधीन किया गया कोई आदेश, चाहे वह राज्य सरकार के आदेश से पहले किया गया हो या उसके पश्चात्, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में प्रभावी नहीं होगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश करने से पहले, राज्य सरकार निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगी, अर्थात्:—
(क) उस अपराध की प्रकृति, जिसके लिए, अथवा वे आधार, जिन पर, उस व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध रखे जाने का आदेश दिया गया है;
(ख) लोक व्यवस्था में विघ्न पड़ने की संभाव्यता, यदि उस व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को कारागार से हटाए जाने की अनुज्ञा दी जाती है;
(ग) साधारणतया लोकहित।
(1) राज्य सरकार, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए, किसी भी समय, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के किसी वर्ग को उस कारागार से, जिसमें वह या वे परिरुद्ध या निरुद्ध हों, नहीं हटाया जाएगा, और तब, जब तक वह आदेश प्रवृत्त रहता है, धारा 267 के अधीन किया गया कोई आदेश, चाहे वह राज्य सरकार के आदेश से पहले किया गया हो या उसके पश्चात्, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में प्रभावी नहीं होगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश करने से पहले, राज्य सरकार निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगी, अर्थात्:—
(क) उस अपराध की प्रकृति, जिसके लिए, अथवा वे आधार, जिन पर, उस व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध रखे जाने का आदेश दिया गया है;
(ख) लोक व्यवस्था में विघ्न पड़ने की संभाव्यता, यदि उस व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को कारागार से हटाए जाने की अनुज्ञा दी जाती है;
(ग) साधारणतया लोकहित।
नए कानून में
CrPC 268BNSS 303
303. Power of State Government or Central Government to exclude certain persons from operation of section 302.
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