धारा 194 · धारा 194. अपर और सहायक सत्र न्यायाधीशों द्वारा उन्हें सौंपे गए मामलों का विचारण
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194. अपर और सहायक सत्र न्यायाधीशों द्वारा उन्हें सौंपे गए मामलों का विचारण
अपर सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश ऐसे मामलों का विचारण करेगा, जो उस सत्र खंड का सत्र न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश द्वारा विचारण के लिए उसे सौंपे, या जिनका विचारण करने का निदेश उच्च न्यायालय विशेष आदेश द्वारा उसे दे।
अपर सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश ऐसे मामलों का विचारण करेगा, जो उस सत्र खंड का सत्र न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश द्वारा विचारण के लिए उसे सौंपे, या जिनका विचारण करने का निदेश उच्च न्यायालय विशेष आदेश द्वारा उसे दे।
नए कानून में
CrPC 194BNSS 214
214. Additional Sessions Judges to try cases made over to them.
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