धारा 148 · धारा 148. स्थानीय जांच
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148. स्थानीय जांच
(1) जब कभी धारा 145, धारा 146 या धारा 147 के प्रयोजनों के लिए कोई स्थानीय जांच आवश्यक है, तब कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को वह जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा और उसे ऐसे लिखित अनुदेश दे सकेगा, जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हों, तथा यह घोषित कर सकेगा कि उस जांच के आवश्यक व्ययों का संपूर्ण भाग या कोई भाग किसके द्वारा दिया जाएगा।
(2) इस प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति की रिपोर्ट उस मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ी जा सकेगी।
(3) जब धारा 145, धारा 146 या धारा 147 के अधीन किसी कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा कोई खर्चे उपगत किए गए हैं, तब विनिश्चय देने वाला मजिस्ट्रेट यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे खर्चे किसके द्वारा दिए जाएंगे, चाहे ऐसे पक्षकार द्वारा या उस कार्यवाही के किसी अन्य पक्षकार द्वारा, और चाहे पूर्णतः या भागतः या अनुपात में; और ऐसे खर्चों के अंतर्गत साक्षियों के बारे में उपगत कोई व्यय और प्लीडरों की फीस भी हो सकेगी, जिन्हें न्यायालय युक्तियुक्त समझे।
(1) जब कभी धारा 145, धारा 146 या धारा 147 के प्रयोजनों के लिए कोई स्थानीय जांच आवश्यक है, तब कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को वह जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा और उसे ऐसे लिखित अनुदेश दे सकेगा, जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हों, तथा यह घोषित कर सकेगा कि उस जांच के आवश्यक व्ययों का संपूर्ण भाग या कोई भाग किसके द्वारा दिया जाएगा।
(2) इस प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति की रिपोर्ट उस मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ी जा सकेगी।
(3) जब धारा 145, धारा 146 या धारा 147 के अधीन किसी कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा कोई खर्चे उपगत किए गए हैं, तब विनिश्चय देने वाला मजिस्ट्रेट यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे खर्चे किसके द्वारा दिए जाएंगे, चाहे ऐसे पक्षकार द्वारा या उस कार्यवाही के किसी अन्य पक्षकार द्वारा, और चाहे पूर्णतः या भागतः या अनुपात में; और ऐसे खर्चों के अंतर्गत साक्षियों के बारे में उपगत कोई व्यय और प्लीडरों की फीस भी हो सकेगी, जिन्हें न्यायालय युक्तियुक्त समझे।
नए कानून में
CrPC 148BNSS 167
167. Local inquiry.
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