धारा 460 · धारा 460. वे अनियमितताएं जो कार्यवाहियों को दूषित नहीं करतीं
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460. वे अनियमितताएं जो कार्यवाहियों को दूषित नहीं करतीं
यदि कोई मजिस्ट्रेट, जो निम्नलिखित बातों में से कोई बात करने के लिए विधि द्वारा सशक्त नहीं है, अर्थात्:—
(क) धारा 94 के अधीन तलाशी-वारंट जारी करना;
(ख) धारा 155 के अधीन पुलिस को किसी अपराध का अन्वेषण करने का आदेश देना;
(ग) धारा 176 के अधीन मृत्यु-समीक्षा करना;
(घ) ऐसे व्यक्ति की, जो उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर है और जिसने ऐसी अधिकारिता की सीमाओं के बाहर कोई अपराध किया है, गिरफ्तारी के लिए धारा 187 के अधीन आदेशिका जारी करना;
(ङ) धारा 190 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान करना;
(च) धारा 192 की उपधारा (2) के अधीन कोई मामला सौंपना;
(छ) धारा 306 के अधीन क्षमादान का प्रस्थापन करना;
(ज) धारा 410 के अधीन कोई मामला वापस मंगाना और स्वयं उसका विचारण करना; या
(झ) धारा 458 या धारा 459 के अधीन संपत्ति बेचना,
सद्भावपूर्वक भूल से वह बात करता है, तो उसकी कार्यवाहियां केवल इस आधार पर अपास्त नहीं की जाएंगी कि वह ऐसा करने के लिए सशक्त नहीं था।
यदि कोई मजिस्ट्रेट, जो निम्नलिखित बातों में से कोई बात करने के लिए विधि द्वारा सशक्त नहीं है, अर्थात्:—
(क) धारा 94 के अधीन तलाशी-वारंट जारी करना;
(ख) धारा 155 के अधीन पुलिस को किसी अपराध का अन्वेषण करने का आदेश देना;
(ग) धारा 176 के अधीन मृत्यु-समीक्षा करना;
(घ) ऐसे व्यक्ति की, जो उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर है और जिसने ऐसी अधिकारिता की सीमाओं के बाहर कोई अपराध किया है, गिरफ्तारी के लिए धारा 187 के अधीन आदेशिका जारी करना;
(ङ) धारा 190 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान करना;
(च) धारा 192 की उपधारा (2) के अधीन कोई मामला सौंपना;
(छ) धारा 306 के अधीन क्षमादान का प्रस्थापन करना;
(ज) धारा 410 के अधीन कोई मामला वापस मंगाना और स्वयं उसका विचारण करना; या
(झ) धारा 458 या धारा 459 के अधीन संपत्ति बेचना,
सद्भावपूर्वक भूल से वह बात करता है, तो उसकी कार्यवाहियां केवल इस आधार पर अपास्त नहीं की जाएंगी कि वह ऐसा करने के लिए सशक्त नहीं था।
नए कानून में
CrPC 460BNSS 506
506. Irregularities which do not vitiate proceedings.
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संबंधित कानूनी धाराएँ
- संबंधितद.प्र.सं. §155धारा 155. असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण
- संबंधितद.प्र.सं. §176धारा 176. मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्यु के कारण की जांच
- संबंधितद.प्र.सं. §187धारा 187. स्थानीय अधिकारिता से परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति
- संबंधितद.प्र.सं. §190धारा 190. मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान
- संबंधितद.प्र.सं. §192धारा 192. मजिस्ट्रेटों को मामलों का सौंपा जाना
- संबंधितद.प्र.सं. §306धारा 306. सहअपराधी को क्षमादान
- संबंधितद.प्र.सं. §410धारा 410. न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना
- संबंधितद.प्र.सं. §458धारा 458. छह मास के भीतर कोई दावेदार हाजिर न होने पर प्रक्रिया
- संबंधितद.प्र.सं. §459धारा 459. नाशवान संपत्ति बेचने की शक्ति
- संबंधितद.प्र.सं. §94धारा 94. ऐसे स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूटरचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है
