धारा 478 · धारा 478. कतिपय मामलों में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को आवंटित कृत्यों को परिवर्तित करने की शक्ति
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478. कतिपय मामलों में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को आवंटित कृत्यों को परिवर्तित करने की शक्ति
यदि किसी राज्य की विधान सभा संकल्प द्वारा ऐसी अनुज्ञा दे, तो राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि धारा 108, धारा 109, धारा 110, धारा 145 और धारा 147 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश हैं।
राज्य संशोधन
महाराष्ट्र:
धारा 478 में "कार्यपालक मजिस्ट्रेट के प्रति ... का यह अर्थ लगाया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "बृहत् बंबई से बाहर राज्य के क्षेत्रों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट के प्रति ... का यह अर्थ लगाया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे।
[महाराष्ट्र अधिनियम 1978 का 1 द्वारा (15-4-1978 से प्रभावी)]
यदि किसी राज्य की विधान सभा संकल्प द्वारा ऐसी अनुज्ञा दे, तो राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि धारा 108, धारा 109, धारा 110, धारा 145 और धारा 147 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश हैं।
राज्य संशोधन
महाराष्ट्र:
धारा 478 में "कार्यपालक मजिस्ट्रेट के प्रति ... का यह अर्थ लगाया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "बृहत् बंबई से बाहर राज्य के क्षेत्रों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट के प्रति ... का यह अर्थ लगाया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे।
[महाराष्ट्र अधिनियम 1978 का 1 द्वारा (15-4-1978 से प्रभावी)]
नए कानून में
CrPC 478BNSS 524
524. Power to alter functions allocated to Executive Magistrate in certain cases.
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