धारा 411 · धारा 411. कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का सौंपा जाना या वापस लिया जाना
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411. कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का सौंपा जाना या वापस लिया जाना
कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट—
(क) ऐसी किसी कार्यवाही को, जो उसके समक्ष प्रारंभ की गई है, निपटारे के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को सौंप सकेगा;
(ख) अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से कोई मामला वापस ले सकेगा, या ऐसा कोई मामला वापस मंगा सकेगा जो उसने ऐसे मजिस्ट्रेट को सौंपा है, और ऐसी कार्यवाही का निपटारा स्वयं कर सकेगा या उसे निपटारे के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट कर सकेगा।
कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट—
(क) ऐसी किसी कार्यवाही को, जो उसके समक्ष प्रारंभ की गई है, निपटारे के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को सौंप सकेगा;
(ख) अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से कोई मामला वापस ले सकेगा, या ऐसा कोई मामला वापस मंगा सकेगा जो उसने ऐसे मजिस्ट्रेट को सौंपा है, और ऐसी कार्यवाही का निपटारा स्वयं कर सकेगा या उसे निपटारे के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट कर सकेगा।
नए कानून में
CrPC 411BNSS 451
451. Making over or withdrawal of cases by Executive Magistrates.
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