धारा 121 · धारा 121. प्रतिभुओं को नामंजूर करने की शक्ति
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121. प्रतिभुओं को नामंजूर करने की शक्ति
(1) कोई मजिस्ट्रेट किसी प्रस्तुत प्रतिभू को स्वीकार करने से इनकार कर सकेगा, या इस अध्याय के अधीन अपने द्वारा या अपने पूर्ववर्ती द्वारा पहले स्वीकार किए गए किसी प्रतिभू को इस आधार पर नामंजूर कर सकेगा कि ऐसा प्रतिभू बंधपत्र के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति है:
परन्तु ऐसे किसी प्रतिभू को स्वीकार करने से इस प्रकार इनकार करने या उसे नामंजूर करने से पूर्व, वह या तो स्वयं प्रतिभू की उपयुक्तता के बारे में शपथ पर जांच करेगा, या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी जांच कराएगा और उस पर रिपोर्ट कराएगा।
(2) ऐसा मजिस्ट्रेट, जांच करने से पूर्व, प्रतिभू को और उस व्यक्ति को, जिसके द्वारा प्रतिभू प्रस्तुत किया गया था, उचित सूचना देगा, और जांच करने में अपने समक्ष पेश किए गए साक्ष्य का सार अभिलिखित करेगा।
(3) यदि मजिस्ट्रेट का, अपने समक्ष या उपधारा (1) के अधीन प्रतिनियुक्त किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष इस प्रकार पेश किए गए साक्ष्य पर और ऐसे मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट (यदि कोई हो) पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो जाता है कि प्रतिभू बंधपत्र के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति है, तो वह ऐसे प्रतिभू को, यथास्थिति, स्वीकार करने से इनकार करने या नामंजूर करने का आदेश करेगा और ऐसा करने के अपने कारण अभिलिखित करेगा:
परन्तु किसी ऐसे प्रतिभू को, जो पहले स्वीकार किया जा चुका है, नामंजूर करने का आदेश करने से पूर्व, मजिस्ट्रेट अपना समन या वारंट, जैसा वह ठीक समझे, जारी करेगा और उस व्यक्ति को, जिसके लिए प्रतिभू आबद्ध है, अपने समक्ष उपस्थित कराएगा या लाएगा।
(1) कोई मजिस्ट्रेट किसी प्रस्तुत प्रतिभू को स्वीकार करने से इनकार कर सकेगा, या इस अध्याय के अधीन अपने द्वारा या अपने पूर्ववर्ती द्वारा पहले स्वीकार किए गए किसी प्रतिभू को इस आधार पर नामंजूर कर सकेगा कि ऐसा प्रतिभू बंधपत्र के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति है:
परन्तु ऐसे किसी प्रतिभू को स्वीकार करने से इस प्रकार इनकार करने या उसे नामंजूर करने से पूर्व, वह या तो स्वयं प्रतिभू की उपयुक्तता के बारे में शपथ पर जांच करेगा, या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी जांच कराएगा और उस पर रिपोर्ट कराएगा।
(2) ऐसा मजिस्ट्रेट, जांच करने से पूर्व, प्रतिभू को और उस व्यक्ति को, जिसके द्वारा प्रतिभू प्रस्तुत किया गया था, उचित सूचना देगा, और जांच करने में अपने समक्ष पेश किए गए साक्ष्य का सार अभिलिखित करेगा।
(3) यदि मजिस्ट्रेट का, अपने समक्ष या उपधारा (1) के अधीन प्रतिनियुक्त किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष इस प्रकार पेश किए गए साक्ष्य पर और ऐसे मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट (यदि कोई हो) पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो जाता है कि प्रतिभू बंधपत्र के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति है, तो वह ऐसे प्रतिभू को, यथास्थिति, स्वीकार करने से इनकार करने या नामंजूर करने का आदेश करेगा और ऐसा करने के अपने कारण अभिलिखित करेगा:
परन्तु किसी ऐसे प्रतिभू को, जो पहले स्वीकार किया जा चुका है, नामंजूर करने का आदेश करने से पूर्व, मजिस्ट्रेट अपना समन या वारंट, जैसा वह ठीक समझे, जारी करेगा और उस व्यक्ति को, जिसके लिए प्रतिभू आबद्ध है, अपने समक्ष उपस्थित कराएगा या लाएगा।
नए कानून में
CrPC 121BNSS 140
140. Power to reject sureties.
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