धारा 175 · धारा 175. व्यक्तियों को समन करने की शक्ति
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175. व्यक्तियों को समन करने की शक्ति
(1) धारा 174 के अधीन कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, उक्त अन्वेषण के प्रयोजन के लिए दो या अधिक यथापूर्वोक्त व्यक्तियों को, तथा किसी अन्य व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित प्रतीत होता है, समन कर सकेगा, और इस प्रकार समन किया गया हर व्यक्ति हाजिर होने के लिए तथा उन प्रश्नों से भिन्न सब प्रश्नों का सही-सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा, जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप या समपहरण के लिए उद्भासित करने की है।
(2) यदि तथ्य ऐसा कोई संज्ञेय अपराध प्रकट नहीं करते जिसको धारा 170 लागू होती है, तो पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्तियों से मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
(1) धारा 174 के अधीन कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, उक्त अन्वेषण के प्रयोजन के लिए दो या अधिक यथापूर्वोक्त व्यक्तियों को, तथा किसी अन्य व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित प्रतीत होता है, समन कर सकेगा, और इस प्रकार समन किया गया हर व्यक्ति हाजिर होने के लिए तथा उन प्रश्नों से भिन्न सब प्रश्नों का सही-सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा, जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप या समपहरण के लिए उद्भासित करने की है।
(2) यदि तथ्य ऐसा कोई संज्ञेय अपराध प्रकट नहीं करते जिसको धारा 170 लागू होती है, तो पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्तियों से मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
नए कानून में
CrPC 175BNSS 195
195. Power to summon persons.
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