धारा 242 · धारा 242. अभियोजन के लिए साक्ष्य
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242. अभियोजन के लिए साक्ष्य
(1) यदि अभियुक्त अभिवाक् करने से इनकार करता है या अभिवाक् नहीं करता, या विचारण किए जाने का दावा करता है, अथवा मजिस्ट्रेट धारा 241 के अधीन अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं करता, तो मजिस्ट्रेट साक्षियों की परीक्षा के लिए कोई तारीख नियत करेगा।
परन्तु मजिस्ट्रेट अभियुक्त को, पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्षियों के कथन अग्रिम रूप से देगा।
(2) मजिस्ट्रेट, अभियोजन के आवेदन पर, उसके किसी साक्षी को यह निदेश देते हुए समन जारी कर सकेगा कि वह हाजिर हो या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करे।
(3) इस प्रकार नियत की गई तारीख को मजिस्ट्रेट अभियोजन के समर्थन में पेश किए जाने वाले सभी ऐसे साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा:
परन्तु मजिस्ट्रेट किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा को तब तक के लिए स्थगित रखने की अनुज्ञा दे सकेगा जब तक कोई अन्य साक्षी या साक्षी परीक्षित न कर लिए जाएं, या किसी साक्षी को आगे प्रतिपरीक्षा के लिए पुनः बुला सकेगा।
(1) यदि अभियुक्त अभिवाक् करने से इनकार करता है या अभिवाक् नहीं करता, या विचारण किए जाने का दावा करता है, अथवा मजिस्ट्रेट धारा 241 के अधीन अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं करता, तो मजिस्ट्रेट साक्षियों की परीक्षा के लिए कोई तारीख नियत करेगा।
परन्तु मजिस्ट्रेट अभियुक्त को, पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्षियों के कथन अग्रिम रूप से देगा।
(2) मजिस्ट्रेट, अभियोजन के आवेदन पर, उसके किसी साक्षी को यह निदेश देते हुए समन जारी कर सकेगा कि वह हाजिर हो या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करे।
(3) इस प्रकार नियत की गई तारीख को मजिस्ट्रेट अभियोजन के समर्थन में पेश किए जाने वाले सभी ऐसे साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा:
परन्तु मजिस्ट्रेट किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा को तब तक के लिए स्थगित रखने की अनुज्ञा दे सकेगा जब तक कोई अन्य साक्षी या साक्षी परीक्षित न कर लिए जाएं, या किसी साक्षी को आगे प्रतिपरीक्षा के लिए पुनः बुला सकेगा।
नए कानून में
CrPC 242BNSS 265
265. Evidence for prosecution.
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