धारा 326 · धारा 326. आंशिक रूप से एक मजिस्ट्रेट द्वारा और आंशिक रूप से दूसरे द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोषसिद्धि या सुपुर्दगी
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326. आंशिक रूप से एक मजिस्ट्रेट द्वारा और आंशिक रूप से दूसरे द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोषसिद्धि या सुपुर्दगी
(1) जब कभी कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी जांच या विचारण में संपूर्ण साक्ष्य या उसका कोई भाग सुनने और अभिलिखित करने के पश्चात् उसमें अधिकारिता का प्रयोग करना बंद कर देता है और उसका स्थान कोई ऐसा अन्य न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट लेता है जिसे ऐसी अधिकारिता प्राप्त है और जो उसका प्रयोग करता है, तब इस प्रकार स्थान लेने वाला न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट अपने पूर्ववर्ती द्वारा इस प्रकार अभिलिखित साक्ष्य पर, या आंशिक रूप से अपने पूर्ववर्ती द्वारा और आंशिक रूप से स्वयं अपने द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर, कार्यवाही कर सकेगा:
परन्तु यदि स्थान लेने वाले न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की यह राय है कि न्याय के हित में ऐसे किसी साक्षी की, जिसका साक्ष्य पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है, आगे परीक्षा आवश्यक है, तो वह ऐसे किसी साक्षी को पुनः समन कर सकेगा, और ऐसी आगे की परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनःपरीक्षा के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसकी वह अनुज्ञा दे, साक्षी को उन्मोचित कर दिया जाएगा।
(2) जब कोई मामला इस संहिता के उपबंधों के अधीन एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश को या एक मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट को अंतरित किया जाता है, तब उपधारा (1) के अर्थ में यह समझा जाएगा कि पूर्ववर्ती ने उसमें अधिकारिता का प्रयोग करना बंद कर दिया है और पश्चात्वर्ती ने उसका स्थान ले लिया है।
(3) इस धारा की कोई बात संक्षिप्त विचारणों को या उन मामलों को लागू नहीं होती जिनमें कार्यवाहियां धारा 322 के अधीन रोकी गई हैं या जिनमें कार्यवाहियां धारा 325 के अधीन किसी वरिष्ठ मजिस्ट्रेट को भेजी गई हैं।
राज्य संशोधन
राजस्थान:
धारा 326 में—
(क) उपधारा (1) में, जहां कहीं शब्द “मजिस्ट्रेट” आता है, वहां शब्द “न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट” रखे जाएंगे;
(ख) उपधारा (2) में, शब्दों “एक मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट को” से पूर्व शब्द “एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश को या” रखे जाएंगे।
[राजस्थान अधिनियम 1977 का 10, धारा 3 द्वारा (3-9-1977 से प्रभावी)]
उत्तर प्रदेश:
धारा 326 में—
(क) उपधारा (1) में, जहां कहीं शब्द “मजिस्ट्रेट” आता है, वहां शब्द “न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट” रखे जाएंगे;
(ख) उपधारा (2) में, शब्दों “एक मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट को” से पूर्व शब्द “एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश को या” रखे जाएंगे।
[उत्तर प्रदेश अधिनियम 1976 का 16, धारा 8 द्वारा (1-5-1976 से प्रभावी)]
(1) जब कभी कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी जांच या विचारण में संपूर्ण साक्ष्य या उसका कोई भाग सुनने और अभिलिखित करने के पश्चात् उसमें अधिकारिता का प्रयोग करना बंद कर देता है और उसका स्थान कोई ऐसा अन्य न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट लेता है जिसे ऐसी अधिकारिता प्राप्त है और जो उसका प्रयोग करता है, तब इस प्रकार स्थान लेने वाला न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट अपने पूर्ववर्ती द्वारा इस प्रकार अभिलिखित साक्ष्य पर, या आंशिक रूप से अपने पूर्ववर्ती द्वारा और आंशिक रूप से स्वयं अपने द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर, कार्यवाही कर सकेगा:
परन्तु यदि स्थान लेने वाले न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की यह राय है कि न्याय के हित में ऐसे किसी साक्षी की, जिसका साक्ष्य पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है, आगे परीक्षा आवश्यक है, तो वह ऐसे किसी साक्षी को पुनः समन कर सकेगा, और ऐसी आगे की परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनःपरीक्षा के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसकी वह अनुज्ञा दे, साक्षी को उन्मोचित कर दिया जाएगा।
(2) जब कोई मामला इस संहिता के उपबंधों के अधीन एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश को या एक मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट को अंतरित किया जाता है, तब उपधारा (1) के अर्थ में यह समझा जाएगा कि पूर्ववर्ती ने उसमें अधिकारिता का प्रयोग करना बंद कर दिया है और पश्चात्वर्ती ने उसका स्थान ले लिया है।
(3) इस धारा की कोई बात संक्षिप्त विचारणों को या उन मामलों को लागू नहीं होती जिनमें कार्यवाहियां धारा 322 के अधीन रोकी गई हैं या जिनमें कार्यवाहियां धारा 325 के अधीन किसी वरिष्ठ मजिस्ट्रेट को भेजी गई हैं।
राज्य संशोधन
राजस्थान:
धारा 326 में—
(क) उपधारा (1) में, जहां कहीं शब्द “मजिस्ट्रेट” आता है, वहां शब्द “न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट” रखे जाएंगे;
(ख) उपधारा (2) में, शब्दों “एक मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट को” से पूर्व शब्द “एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश को या” रखे जाएंगे।
[राजस्थान अधिनियम 1977 का 10, धारा 3 द्वारा (3-9-1977 से प्रभावी)]
उत्तर प्रदेश:
धारा 326 में—
(क) उपधारा (1) में, जहां कहीं शब्द “मजिस्ट्रेट” आता है, वहां शब्द “न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट” रखे जाएंगे;
(ख) उपधारा (2) में, शब्दों “एक मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट को” से पूर्व शब्द “एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश को या” रखे जाएंगे।
[उत्तर प्रदेश अधिनियम 1976 का 16, धारा 8 द्वारा (1-5-1976 से प्रभावी)]
नए कानून में
CrPC 326BNSS 365
365. Conviction or commitment on evidence partly recorded by one Magistrate and partly by another.
दोनों पाठों की तुलना करें →इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
