धारा 117 · धारा 117. प्रतिभूति देने का आदेश
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117. प्रतिभूति देने का आदेश
यदि ऐसी जांच पर यह साबित हो जाता है कि, यथास्थिति, परिशांति कायम रखने या सदाचार बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति, जिसके संबंध में जांच की गई है, प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करे, तो मजिस्ट्रेट तदनुसार आदेश करेगा:
परन्तु—
(क) किसी व्यक्ति को उससे भिन्न प्रकार की, या उससे अधिक रकम की, या उससे दीर्घतर अवधि के लिए प्रतिभूति देने का आदेश नहीं दिया जाएगा, जो धारा 111 के अधीन किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट है;
(ख) प्रत्येक बंधपत्र की रकम मामले की परिस्थितियों को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुए नियत की जाएगी और अत्यधिक नहीं होगी;
(ग) जब वह व्यक्ति, जिसके संबंध में जांच की गई है, अवयस्क है, तब बंधपत्र केवल उसके प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित किया जाएगा।
यदि ऐसी जांच पर यह साबित हो जाता है कि, यथास्थिति, परिशांति कायम रखने या सदाचार बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति, जिसके संबंध में जांच की गई है, प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करे, तो मजिस्ट्रेट तदनुसार आदेश करेगा:
परन्तु—
(क) किसी व्यक्ति को उससे भिन्न प्रकार की, या उससे अधिक रकम की, या उससे दीर्घतर अवधि के लिए प्रतिभूति देने का आदेश नहीं दिया जाएगा, जो धारा 111 के अधीन किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट है;
(ख) प्रत्येक बंधपत्र की रकम मामले की परिस्थितियों को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुए नियत की जाएगी और अत्यधिक नहीं होगी;
(ग) जब वह व्यक्ति, जिसके संबंध में जांच की गई है, अवयस्क है, तब बंधपत्र केवल उसके प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित किया जाएगा।
नए कानून में
CrPC 117BNSS 136
136. Order to give security.
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