धारा 291 · धारा 291. चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य
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291. चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य
(1) किसी सिविल सर्जन या अन्य चिकित्सीय साक्षी का ऐसा अभिसाक्ष्य, जो अभियुक्त की उपस्थिति में किसी मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया और अनुप्रमाणित किया गया है, या जो इस अध्याय के अधीन कमीशन पर लिया गया है, इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य में दिया जा सकेगा, यद्यपि अभिसाक्षी साक्षी के रूप में नहीं बुलाया गया है।
(2) न्यायालय, यदि वह ठीक समझे तो, ऐसे किसी अभिसाक्षी को उसके अभिसाक्ष्य की विषय-वस्तु के बारे में समन कर सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा, तथा अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ऐसा करेगा।
(1) किसी सिविल सर्जन या अन्य चिकित्सीय साक्षी का ऐसा अभिसाक्ष्य, जो अभियुक्त की उपस्थिति में किसी मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया और अनुप्रमाणित किया गया है, या जो इस अध्याय के अधीन कमीशन पर लिया गया है, इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य में दिया जा सकेगा, यद्यपि अभिसाक्षी साक्षी के रूप में नहीं बुलाया गया है।
(2) न्यायालय, यदि वह ठीक समझे तो, ऐसे किसी अभिसाक्षी को उसके अभिसाक्ष्य की विषय-वस्तु के बारे में समन कर सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा, तथा अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ऐसा करेगा।
नए कानून में
CrPC 291BNSS 326
326. Deposition of medical witness.
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