धारा 357C · पीड़ितों का उपचार।
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1 [357सी. पीड़ितों का उपचार.-- सभी अस्पताल, चाहे सार्वजनिक हों या निजी, चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित हों, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 326ए, 376, 2 [376ए, 376ए, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी] या धारा 376ई के अंतर्गत आने वाले किसी भी अपराध के पीड़ितों को तत्काल प्राथमिक उपचार या चिकित्सा उपचार नि:शुल्क प्रदान करेंगे और ऐसी घटना की सूचना पुलिस को तत्काल देंगे।]
राज्य संशोधन
अरुणाचल प्रदेश।--
धारा 357सी का संशोधन.-- मूल अधिनियम की धारा 357सी में, "भारतीय दंड संहिता की धारा 326ए, 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी या धारा 376ई" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता की धारा 326ए, 376एए, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए या धारा 376ई" शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
[अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 3 ऑफ 2019, धारा 21 देखें ]
राज्य संशोधन
अरुणाचल प्रदेश।--
धारा 357सी का संशोधन.-- मूल अधिनियम की धारा 357सी में, "भारतीय दंड संहिता की धारा 326ए, 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी या धारा 376ई" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता की धारा 326ए, 376एए, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए या धारा 376ई" शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
[अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 3 ऑफ 2019, धारा 21 देखें ]
नए कानून में
CrPC 357CBNSS 397
397. Treatment of victims.
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