धारा 76 · धारा 76. गिरफ्तार व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष विलम्ब के बिना लाया जाना
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76. गिरफ्तार व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष विलम्ब के बिना लाया जाना
गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करने वाला पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति (प्रतिभूति के बारे में धारा 71 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब के बिना उस न्यायालय के समक्ष लाएगा जिसके समक्ष ऐसे व्यक्ति को पेश करने के लिए वह विधि द्वारा अपेक्षित है:
परन्तु ऐसा विलम्ब किसी भी दशा में, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, चौबीस घंटे से अधिक नहीं होगा।
गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करने वाला पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति (प्रतिभूति के बारे में धारा 71 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब के बिना उस न्यायालय के समक्ष लाएगा जिसके समक्ष ऐसे व्यक्ति को पेश करने के लिए वह विधि द्वारा अपेक्षित है:
परन्तु ऐसा विलम्ब किसी भी दशा में, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, चौबीस घंटे से अधिक नहीं होगा।
नए कानून में
CrPC 76BNSS 78
78. Person arrested to be brought before Court without delay.
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