धारा 51 · धारा 51. गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी
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51. गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी
(1) जब कभी कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के अधीन, जिसमें जमानत लिए जाने का उपबंध नहीं है, या ऐसे वारंट के अधीन, जिसमें जमानत लिए जाने का उपबंध तो है किंतु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता, गिरफ्तार किया जाता है, और जब कभी कोई व्यक्ति वारंट के बिना, या किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारंट के अधीन, गिरफ्तार किया जाता है और विधिपूर्वक जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता, या जमानत देने में असमर्थ है,
तब गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी, या जब गिरफ्तारी किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है तब वह पुलिस अधिकारी, जिसे वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सौंपता है, ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा और उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को, आवश्यक पहनने के कपड़ों से भिन्न, सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकेगा, और जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई वस्तु अभिगृहीत की जाती है, वहां पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में ली गई वस्तुओं को दर्शाने वाली रसीद ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी।
(2) जब कभी किसी स्त्री की तलाशी लिया जाना आवश्यक हो, तब तलाशी दूसरी स्त्री द्वारा, शालीनता का पूरा ध्यान रखते हुए, ली जाएगी।
(1) जब कभी कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के अधीन, जिसमें जमानत लिए जाने का उपबंध नहीं है, या ऐसे वारंट के अधीन, जिसमें जमानत लिए जाने का उपबंध तो है किंतु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता, गिरफ्तार किया जाता है, और जब कभी कोई व्यक्ति वारंट के बिना, या किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारंट के अधीन, गिरफ्तार किया जाता है और विधिपूर्वक जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता, या जमानत देने में असमर्थ है,
तब गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी, या जब गिरफ्तारी किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है तब वह पुलिस अधिकारी, जिसे वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सौंपता है, ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा और उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को, आवश्यक पहनने के कपड़ों से भिन्न, सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकेगा, और जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई वस्तु अभिगृहीत की जाती है, वहां पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में ली गई वस्तुओं को दर्शाने वाली रसीद ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी।
(2) जब कभी किसी स्त्री की तलाशी लिया जाना आवश्यक हो, तब तलाशी दूसरी स्त्री द्वारा, शालीनता का पूरा ध्यान रखते हुए, ली जाएगी।
नए कानून में
CrPC 51BNSS 49
49. Search of arrested person.
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