धारा 60 · धारा 60. निकल भागने पर पीछा करने और पुनः पकड़ने की शक्तियां
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60. निकल भागने पर पीछा करने और पुनः पकड़ने की शक्तियां
(1) यदि विधिपूर्ण अभिरक्षा में का कोई व्यक्ति निकल भागता है या छुड़ा लिया जाता है तो वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है या छुड़ा लिया गया है, भारत में किसी भी स्थान में तुरन्त उसका पीछा कर सकेगा और उसे गिरफ्तार कर सकेगा।
(2) धारा 47 के उपबन्ध उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तारियों को लागू होंगे, यद्यपि ऐसी गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति वारंट के अधीन कार्य नहीं कर रहा है और गिरफ्तार करने का प्राधिकार रखने वाला पुलिस अधिकारी नहीं है।
(1) यदि विधिपूर्ण अभिरक्षा में का कोई व्यक्ति निकल भागता है या छुड़ा लिया जाता है तो वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है या छुड़ा लिया गया है, भारत में किसी भी स्थान में तुरन्त उसका पीछा कर सकेगा और उसे गिरफ्तार कर सकेगा।
(2) धारा 47 के उपबन्ध उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तारियों को लागू होंगे, यद्यपि ऐसी गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति वारंट के अधीन कार्य नहीं कर रहा है और गिरफ्तार करने का प्राधिकार रखने वाला पुलिस अधिकारी नहीं है।
नए कानून में
CrPC 60BNSS 61
61. Power, on escape, to pursue and retake.
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