धारा 263 · धारा 263. संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख
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263. संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख
संक्षेपतः विचारित प्रत्येक मामले में मजिस्ट्रेट, ऐसे प्ररूप में जैसा राज्य सरकार निदेश दे, निम्नलिखित विशिष्टियां प्रविष्ट करेगा, अर्थात्:—
(क) मामले की क्रम संख्या;
(ख) अपराध किए जाने की तारीख;
(ग) रिपोर्ट या परिवाद की तारीख;
(घ) परिवादी का नाम (यदि कोई हो);
(ङ) अभियुक्त का नाम, माता-पिता का नाम और निवास;
(च) वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है और वह अपराध (यदि कोई हो) जो साबित हुआ है, तथा धारा 260 की उपधारा (1) के खंड (ii), खंड (iii) या खंड (iv) के अंतर्गत आने वाले मामलों में, उस संपत्ति का मूल्य जिसके संबंध में अपराध किया गया है;
(छ) अभियुक्त का अभिवाक् और उसकी परीक्षा (यदि कोई हो);
(ज) निष्कर्ष;
(झ) दंडादेश या अन्य अंतिम आदेश;
(ञ) वह तारीख जिसको कार्यवाहियां समाप्त हुईं।
संक्षेपतः विचारित प्रत्येक मामले में मजिस्ट्रेट, ऐसे प्ररूप में जैसा राज्य सरकार निदेश दे, निम्नलिखित विशिष्टियां प्रविष्ट करेगा, अर्थात्:—
(क) मामले की क्रम संख्या;
(ख) अपराध किए जाने की तारीख;
(ग) रिपोर्ट या परिवाद की तारीख;
(घ) परिवादी का नाम (यदि कोई हो);
(ङ) अभियुक्त का नाम, माता-पिता का नाम और निवास;
(च) वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है और वह अपराध (यदि कोई हो) जो साबित हुआ है, तथा धारा 260 की उपधारा (1) के खंड (ii), खंड (iii) या खंड (iv) के अंतर्गत आने वाले मामलों में, उस संपत्ति का मूल्य जिसके संबंध में अपराध किया गया है;
(छ) अभियुक्त का अभिवाक् और उसकी परीक्षा (यदि कोई हो);
(ज) निष्कर्ष;
(झ) दंडादेश या अन्य अंतिम आदेश;
(ञ) वह तारीख जिसको कार्यवाहियां समाप्त हुईं।
नए कानून में
CrPC 263BNSS 286
286. Record in summary trials.
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