धारा 453 · धारा 453. अभियुक्त पर पाए गए धन में से निर्दोष क्रेता को संदाय
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453. अभियुक्त पर पाए गए धन में से निर्दोष क्रेता को संदाय
जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, जिसके अंतर्गत चोरी या चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करना है या जो उसकी कोटि में आता है, और यह साबित हो जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने वह चुराई हुई संपत्ति उससे यह जाने बिना या यह विश्वास करने का कारण हुए बिना कि वह चुराई हुई थी, खरीदी थी, तथा यह कि उसकी गिरफ्तारी पर दोषसिद्ध व्यक्ति के कब्जे से कोई धन लिया गया है, तब न्यायालय, ऐसे क्रेता के आवेदन पर और चुराई हुई संपत्ति के, उसके कब्जे के हकदार व्यक्ति को, प्रत्यास्थापन पर, यह आदेश दे सकेगा कि ऐसे धन में से ऐसी रकम, जो ऐसे क्रेता द्वारा दी गई कीमत से अधिक न हो, उसे परिदत्त कर दी जाए।
जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, जिसके अंतर्गत चोरी या चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करना है या जो उसकी कोटि में आता है, और यह साबित हो जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने वह चुराई हुई संपत्ति उससे यह जाने बिना या यह विश्वास करने का कारण हुए बिना कि वह चुराई हुई थी, खरीदी थी, तथा यह कि उसकी गिरफ्तारी पर दोषसिद्ध व्यक्ति के कब्जे से कोई धन लिया गया है, तब न्यायालय, ऐसे क्रेता के आवेदन पर और चुराई हुई संपत्ति के, उसके कब्जे के हकदार व्यक्ति को, प्रत्यास्थापन पर, यह आदेश दे सकेगा कि ऐसे धन में से ऐसी रकम, जो ऐसे क्रेता द्वारा दी गई कीमत से अधिक न हो, उसे परिदत्त कर दी जाए।
नए कानून में
CrPC 453BNSS 499
499. Payment to innocent purchaser of money found on accused.
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