धारा 171 · धारा 171. परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरोध के अधीन न होना
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171. परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरोध के अधीन न होना
किसी न्यायालय को जाते हुए किसी परिवादी या साक्षी से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह किसी पुलिस अधिकारी के साथ जाए, और न वह अनावश्यक अवरोध या असुविधा के अधीन होगा, और न उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी हाजिरी के लिए अपने स्वयं के बंधपत्र से भिन्न कोई प्रतिभूति दे:
परन्तु यदि कोई परिवादी या साक्षी धारा 170 में निदिष्ट रूप में हाजिर होने से या बंधपत्र निष्पादित करने से इनकार करता है, तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उसे अभिरक्षा में मजिस्ट्रेट के पास भेज सकेगा, जो उसे तब तक अभिरक्षा में निरुद्ध रख सकेगा जब तक वह ऐसा बंधपत्र निष्पादित न कर दे, या जब तक मामले की सुनवाई पूरी न हो जाए।
किसी न्यायालय को जाते हुए किसी परिवादी या साक्षी से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह किसी पुलिस अधिकारी के साथ जाए, और न वह अनावश्यक अवरोध या असुविधा के अधीन होगा, और न उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी हाजिरी के लिए अपने स्वयं के बंधपत्र से भिन्न कोई प्रतिभूति दे:
परन्तु यदि कोई परिवादी या साक्षी धारा 170 में निदिष्ट रूप में हाजिर होने से या बंधपत्र निष्पादित करने से इनकार करता है, तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उसे अभिरक्षा में मजिस्ट्रेट के पास भेज सकेगा, जो उसे तब तक अभिरक्षा में निरुद्ध रख सकेगा जब तक वह ऐसा बंधपत्र निष्पादित न कर दे, या जब तक मामले की सुनवाई पूरी न हो जाए।
नए कानून में
CrPC 171BNSS 191
191. Complainant and witnesses not to be required to accompany police officer and not to be subject to restraint.
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