धारा 265C · धारा 265C. पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत
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265C. पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत
धारा 265ख की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन पारस्परिक संतोषप्रद निपटारा तैयार करने में, न्यायालय निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, अर्थात्:—
(क) पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले में, न्यायालय लोक अभियोजक को, उस पुलिस अधिकारी को जिसने मामले का अन्वेषण किया है, अभियुक्त को और मामले के पीड़ित को, मामले का संतोषप्रद निपटारा तैयार करने के लिए बैठक में भाग लेने हेतु सूचना जारी करेगा:
परन्तु मामले का संतोषप्रद निपटारा तैयार करने की ऐसी समस्त प्रक्रिया के दौरान न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि संपूर्ण प्रक्रिया बैठक में भाग लेने वाले पक्षकारों द्वारा स्वेच्छया पूरी की गई है:
परन्तु यह और कि अभियुक्त, यदि वह ऐसा चाहे, ऐसी बैठक में मामले में नियोजित अपने प्लीडर, यदि कोई हो, के साथ भाग ले सकेगा;
(ख) पुलिस रिपोर्ट पर से अन्यथा संस्थित मामले में, न्यायालय अभियुक्त को और मामले के पीड़ित को, मामले का संतोषप्रद निपटारा तैयार करने के लिए बैठक में भाग लेने हेतु सूचना जारी करेगा:
परन्तु मामले का संतोषप्रद निपटारा तैयार करने की ऐसी समस्त प्रक्रिया के दौरान न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वह बैठक में भाग लेने वाले पक्षकारों द्वारा स्वेच्छया पूरी की गई है:
परन्तु यह और कि यदि, यथास्थिति, मामले का पीड़ित या अभियुक्त ऐसा चाहे, तो वह ऐसी बैठक में मामले में नियोजित अपने प्लीडर के साथ भाग ले सकेगा।
धारा 265ख की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन पारस्परिक संतोषप्रद निपटारा तैयार करने में, न्यायालय निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, अर्थात्:—
(क) पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले में, न्यायालय लोक अभियोजक को, उस पुलिस अधिकारी को जिसने मामले का अन्वेषण किया है, अभियुक्त को और मामले के पीड़ित को, मामले का संतोषप्रद निपटारा तैयार करने के लिए बैठक में भाग लेने हेतु सूचना जारी करेगा:
परन्तु मामले का संतोषप्रद निपटारा तैयार करने की ऐसी समस्त प्रक्रिया के दौरान न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि संपूर्ण प्रक्रिया बैठक में भाग लेने वाले पक्षकारों द्वारा स्वेच्छया पूरी की गई है:
परन्तु यह और कि अभियुक्त, यदि वह ऐसा चाहे, ऐसी बैठक में मामले में नियोजित अपने प्लीडर, यदि कोई हो, के साथ भाग ले सकेगा;
(ख) पुलिस रिपोर्ट पर से अन्यथा संस्थित मामले में, न्यायालय अभियुक्त को और मामले के पीड़ित को, मामले का संतोषप्रद निपटारा तैयार करने के लिए बैठक में भाग लेने हेतु सूचना जारी करेगा:
परन्तु मामले का संतोषप्रद निपटारा तैयार करने की ऐसी समस्त प्रक्रिया के दौरान न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वह बैठक में भाग लेने वाले पक्षकारों द्वारा स्वेच्छया पूरी की गई है:
परन्तु यह और कि यदि, यथास्थिति, मामले का पीड़ित या अभियुक्त ऐसा चाहे, तो वह ऐसी बैठक में मामले में नियोजित अपने प्लीडर के साथ भाग ले सकेगा।
नए कानून में
CrPC 265CBNSS 291
291. Guidelines for mutually satisfactory disposition.
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