धारा 454 · धारा 454. धारा 452 या धारा 453 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील
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454. धारा 452 या धारा 453 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील
(1) कोई व्यक्ति, जो धारा 452 या धारा 453 के अधीन किसी न्यायालय द्वारा किए गए आदेश से व्यथित है, उस न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील कर सकेगा जिसमें पूर्वोक्त न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धियों से साधारणतया अपील होती है।
(2) ऐसी अपील पर, अपील न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि अपील के निपटारे तक आदेश पर रोक रहेगी, अथवा वह उस आदेश को उपांतरित, परिवर्तित या अपास्त कर सकेगा और ऐसे और आदेश कर सकेगा जो न्यायसंगत हों।
(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग अपील, पुष्टि या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा उस मामले का निपटारा करते समय भी किया जा सकेगा जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश किया गया था।
(1) कोई व्यक्ति, जो धारा 452 या धारा 453 के अधीन किसी न्यायालय द्वारा किए गए आदेश से व्यथित है, उस न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील कर सकेगा जिसमें पूर्वोक्त न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धियों से साधारणतया अपील होती है।
(2) ऐसी अपील पर, अपील न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि अपील के निपटारे तक आदेश पर रोक रहेगी, अथवा वह उस आदेश को उपांतरित, परिवर्तित या अपास्त कर सकेगा और ऐसे और आदेश कर सकेगा जो न्यायसंगत हों।
(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग अपील, पुष्टि या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा उस मामले का निपटारा करते समय भी किया जा सकेगा जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश किया गया था।
नए कानून में
CrPC 454BNSS 500
500. Appeal against orders under section 498 or section 499
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