धारा 166B · धारा 166B. भारत में अन्वेषण के लिए भारत से बाहर किसी देश या स्थान से किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध-पत्र
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166B. भारत में अन्वेषण के लिए भारत से बाहर किसी देश या स्थान से किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध-पत्र
(1) भारत से बाहर किसी देश या स्थान में उस देश या स्थान में ऐसा पत्र जारी करने के लिए सक्षम किसी न्यायालय या प्राधिकारी से उस देश या स्थान में अन्वेषण के अधीन किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति की परीक्षा करने या किसी दस्तावेज या वस्तु को पेश कराने के लिए अनुरोध-पत्र प्राप्त होने पर, केंद्रीय सरकार, यदि वह ठीक समझे तो,—
(i) उसे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अथवा ऐसे महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट को, जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे, भेज सकेगी, जो तब उस व्यक्ति को अपने समक्ष समन करेगा और उसका कथन अभिलिखित करेगा या उस दस्तावेज या वस्तु को पेश कराएगा; या
(ii) उस पत्र को अन्वेषण के लिए किसी पुलिस अधिकारी को भेज सकेगी, जो तब उस अपराध का अन्वेषण उसी रीति से करेगा, मानो वह अपराध भारत के भीतर किया गया हो।
(2) उपधारा (1) के अधीन लिया गया या एकत्र किया गया समस्त साक्ष्य, या उसकी अधिप्रमाणित प्रतियां या इस प्रकार एकत्र की गई वस्तु, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा, अनुरोध-पत्र जारी करने वाले न्यायालय या प्राधिकारी को पारेषण के लिए केंद्रीय सरकार को ऐसी रीति से भेजी जाएगी, जो केंद्रीय सरकार ठीक समझे।
(1) भारत से बाहर किसी देश या स्थान में उस देश या स्थान में ऐसा पत्र जारी करने के लिए सक्षम किसी न्यायालय या प्राधिकारी से उस देश या स्थान में अन्वेषण के अधीन किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति की परीक्षा करने या किसी दस्तावेज या वस्तु को पेश कराने के लिए अनुरोध-पत्र प्राप्त होने पर, केंद्रीय सरकार, यदि वह ठीक समझे तो,—
(i) उसे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अथवा ऐसे महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट को, जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे, भेज सकेगी, जो तब उस व्यक्ति को अपने समक्ष समन करेगा और उसका कथन अभिलिखित करेगा या उस दस्तावेज या वस्तु को पेश कराएगा; या
(ii) उस पत्र को अन्वेषण के लिए किसी पुलिस अधिकारी को भेज सकेगी, जो तब उस अपराध का अन्वेषण उसी रीति से करेगा, मानो वह अपराध भारत के भीतर किया गया हो।
(2) उपधारा (1) के अधीन लिया गया या एकत्र किया गया समस्त साक्ष्य, या उसकी अधिप्रमाणित प्रतियां या इस प्रकार एकत्र की गई वस्तु, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा, अनुरोध-पत्र जारी करने वाले न्यायालय या प्राधिकारी को पारेषण के लिए केंद्रीय सरकार को ऐसी रीति से भेजी जाएगी, जो केंद्रीय सरकार ठीक समझे।
नए कानून में
CrPC 166BBNSS 113
113. Letter of request from a country or place outside India to a Court or an authority for investigation in India.
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