धारा 251 · धारा 251. अभियोग का सार बताया जाना
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251. अभियोग का सार बताया जाना
जब किसी समन-मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब उस अपराध की विशिष्टियां, जिसका वह अभियुक्त है, उसे बताई जाएंगी और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का अभिवाक् करता है या उसे कोई प्रतिरक्षा करनी है, किंतु औपचारिक आरोप विरचित करना आवश्यक न होगा।
जब किसी समन-मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब उस अपराध की विशिष्टियां, जिसका वह अभियुक्त है, उसे बताई जाएंगी और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का अभिवाक् करता है या उसे कोई प्रतिरक्षा करनी है, किंतु औपचारिक आरोप विरचित करना आवश्यक न होगा।
नए कानून में
CrPC 251BNSS 274
274. Substance of accusation to be stated.
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