धारा 41A · धारा 41A. पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना
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41A. पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना
(1) पुलिस अधिकारी उन सभी मामलों में, जहां धारा 41 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध युक्तियुक्त परिवाद किया गया है, या विश्वसनीय इत्तिला मिली है, या युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि उसने कोई संज्ञेय अपराध किया है, अपने समक्ष या सूचना में विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य स्थान पर हाजिर होने का निदेश देते हुए सूचना जारी करेगा।
(2) जहां किसी व्यक्ति को ऐसी सूचना जारी की जाती है, वहां उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना के निबंधनों का पालन करे।
(3) जहां ऐसा व्यक्ति सूचना का पालन करता है और उसका पालन करता रहता है, वहां वह सूचना में निर्दिष्ट अपराध की बाबत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
(4) जहां ऐसा व्यक्ति, किसी भी समय, सूचना के निबंधनों का पालन करने में असफल रहता है या अपनी पहचान बताने के लिए अनिच्छुक है, वहां पुलिस अधिकारी, इस निमित्त सक्षम न्यायालय द्वारा पारित ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, उसे सूचना में उल्लिखित अपराध के लिए गिरफ्तार कर सकेगा।
(1) पुलिस अधिकारी उन सभी मामलों में, जहां धारा 41 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध युक्तियुक्त परिवाद किया गया है, या विश्वसनीय इत्तिला मिली है, या युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि उसने कोई संज्ञेय अपराध किया है, अपने समक्ष या सूचना में विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य स्थान पर हाजिर होने का निदेश देते हुए सूचना जारी करेगा।
(2) जहां किसी व्यक्ति को ऐसी सूचना जारी की जाती है, वहां उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना के निबंधनों का पालन करे।
(3) जहां ऐसा व्यक्ति सूचना का पालन करता है और उसका पालन करता रहता है, वहां वह सूचना में निर्दिष्ट अपराध की बाबत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
(4) जहां ऐसा व्यक्ति, किसी भी समय, सूचना के निबंधनों का पालन करने में असफल रहता है या अपनी पहचान बताने के लिए अनिच्छुक है, वहां पुलिस अधिकारी, इस निमित्त सक्षम न्यायालय द्वारा पारित ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, उसे सूचना में उल्लिखित अपराध के लिए गिरफ्तार कर सकेगा।
नए कानून में
CrPC 41ABNSS 35(3), 35(4) 35(5), 35(6)
35(3), 35(4) 35(5), 35(6)
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