धारा 101 · धारा 101. अधिकारिता से परे की गई तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन
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101. अधिकारिता से परे की गई तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन
जब वारंट जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से परे किसी स्थान में तलाशी-वारंट के निष्पादन में वे चीजें, जिनके लिए तलाशी ली जाती है, पाई जाती हैं, तब वे चीजें, उनकी उस सूची सहित जो इसमें इसके पश्चात् अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन तैयार की गई है, तुरंत वारंट जारी करने वाले न्यायालय के समक्ष ले जाई जाएंगी, जब तक कि ऐसा स्थान उस मजिस्ट्रेट के, जिसकी उसमें अधिकारिता है, ऐसे न्यायालय की अपेक्षा अधिक निकट न हो, और ऐसी दशा में वह सूची और वे चीजें तुरंत ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाई जाएंगी; और जब तक इसके प्रतिकूल कोई अच्छा कारण न हो, ऐसा मजिस्ट्रेट उनको ऐसे न्यायालय को ले जाया जाना प्राधिकृत करने वाला आदेश करेगा।
जब वारंट जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से परे किसी स्थान में तलाशी-वारंट के निष्पादन में वे चीजें, जिनके लिए तलाशी ली जाती है, पाई जाती हैं, तब वे चीजें, उनकी उस सूची सहित जो इसमें इसके पश्चात् अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन तैयार की गई है, तुरंत वारंट जारी करने वाले न्यायालय के समक्ष ले जाई जाएंगी, जब तक कि ऐसा स्थान उस मजिस्ट्रेट के, जिसकी उसमें अधिकारिता है, ऐसे न्यायालय की अपेक्षा अधिक निकट न हो, और ऐसी दशा में वह सूची और वे चीजें तुरंत ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाई जाएंगी; और जब तक इसके प्रतिकूल कोई अच्छा कारण न हो, ऐसा मजिस्ट्रेट उनको ऐसे न्यायालय को ले जाया जाना प्राधिकृत करने वाला आदेश करेगा।
नए कानून में
CrPC 101BNSS 104
104. Disposal of things found in search beyond jurisdiction.
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