धारा 265A · धारा 265A. अध्याय का लागू होना
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265A. अध्याय का लागू होना
(1) यह अध्याय ऐसे अभियुक्त के संबंध में लागू होगा जिसके विरुद्ध—
(क) पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा धारा 173 के अधीन यह अभिकथन करते हुए रिपोर्ट भेजी गई है कि उसके द्वारा ऐसा अपराध किया गया प्रतीत होता है जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन मृत्यु या आजीवन कारावास या सात वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास का दंड उपबंधित है; या
(ख) मजिस्ट्रेट ने परिवाद पर ऐसे अपराध का, जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन मृत्यु या आजीवन कारावास या सात वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास का दंड उपबंधित है, संज्ञान किया है तथा धारा 200 के अधीन परिवादी और साक्षियों की परीक्षा करने के पश्चात् धारा 204 के अधीन आदेशिका जारी की है,
किंतु यह वहां लागू नहीं होगा जहां ऐसा अपराध देश की सामाजिक-आर्थिक दशा पर प्रभाव डालता है अथवा किसी स्त्री के या चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक के विरुद्ध किया गया है।
(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन उन अपराधों का अवधारण करेगी जो देश की सामाजिक-आर्थिक दशा पर प्रभाव डालने वाले अपराध होंगे।
(1) यह अध्याय ऐसे अभियुक्त के संबंध में लागू होगा जिसके विरुद्ध—
(क) पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा धारा 173 के अधीन यह अभिकथन करते हुए रिपोर्ट भेजी गई है कि उसके द्वारा ऐसा अपराध किया गया प्रतीत होता है जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन मृत्यु या आजीवन कारावास या सात वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास का दंड उपबंधित है; या
(ख) मजिस्ट्रेट ने परिवाद पर ऐसे अपराध का, जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन मृत्यु या आजीवन कारावास या सात वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास का दंड उपबंधित है, संज्ञान किया है तथा धारा 200 के अधीन परिवादी और साक्षियों की परीक्षा करने के पश्चात् धारा 204 के अधीन आदेशिका जारी की है,
किंतु यह वहां लागू नहीं होगा जहां ऐसा अपराध देश की सामाजिक-आर्थिक दशा पर प्रभाव डालता है अथवा किसी स्त्री के या चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक के विरुद्ध किया गया है।
(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन उन अपराधों का अवधारण करेगी जो देश की सामाजिक-आर्थिक दशा पर प्रभाव डालने वाले अपराध होंगे।
नए कानून में
CrPC 265ABNSS 289
289. Application of Chapter.
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