धारा 55 · धारा 55. जब पुलिस अधिकारी अधीनस्थ को वारंट के बिना गिरफ्तारी के लिए प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया
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55. जब पुलिस अधिकारी अधीनस्थ को वारंट के बिना गिरफ्तारी के लिए प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया
(1) जब कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या अध्याय 12 के अधीन अन्वेषण करने वाला कोई पुलिस अधिकारी अपने से अधीनस्थ किसी अधिकारी से यह अपेक्षा करता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वारंट के बिना विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है, वारंट के बिना (अन्यथा न कि उसकी उपस्थिति में) गिरफ्तार करे तब वह उस अधिकारी को, जिससे गिरफ्तारी करने की अपेक्षा की गई है, लिखित आदेश परिदत्त करेगा जिसमें उस व्यक्ति को, जिसे गिरफ्तार किया जाना है, और उस अपराध या अन्य कारण को, जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, विनिर्दिष्ट किया जाएगा और इस प्रकार अपेक्षित अधिकारी गिरफ्तारी करने से पूर्व उस व्यक्ति को, जिसे गिरफ्तार किया जाना है, उस आदेश का सार सूचित करेगा और यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए तो उसे वह आदेश दिखाएगा।
(2) उपधारा (1) की कोई बात धारा 41 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।
(1) जब कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या अध्याय 12 के अधीन अन्वेषण करने वाला कोई पुलिस अधिकारी अपने से अधीनस्थ किसी अधिकारी से यह अपेक्षा करता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वारंट के बिना विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है, वारंट के बिना (अन्यथा न कि उसकी उपस्थिति में) गिरफ्तार करे तब वह उस अधिकारी को, जिससे गिरफ्तारी करने की अपेक्षा की गई है, लिखित आदेश परिदत्त करेगा जिसमें उस व्यक्ति को, जिसे गिरफ्तार किया जाना है, और उस अपराध या अन्य कारण को, जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, विनिर्दिष्ट किया जाएगा और इस प्रकार अपेक्षित अधिकारी गिरफ्तारी करने से पूर्व उस व्यक्ति को, जिसे गिरफ्तार किया जाना है, उस आदेश का सार सूचित करेगा और यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए तो उसे वह आदेश दिखाएगा।
(2) उपधारा (1) की कोई बात धारा 41 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।
नए कानून में
CrPC 55BNSS 55
55. Procedure when police officer deputes subordinate to arrest without warrant
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