धारा 45 · धारा 45. सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण
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45. सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण
(1) धारा 41 से धारा 44 तक (दोनों सहित) में किसी बात के होते हुए भी, संघ के सशस्त्र बलों का कोई सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उसके द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए, केंद्रीय सरकार की सहमति अभिप्राप्त किए बिना, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा (1) के उपबंध, लोक व्यवस्था बनाए रखने के भारसाधक बल के सदस्यों के ऐसे वर्ग या कोटि को, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, चाहे वे कहीं भी सेवा कर रहे हों, लागू होंगे, और तब उस उपधारा के उपबंध ऐसे लागू होंगे, मानो उसमें आने वाली "केंद्रीय सरकार" पदावली के स्थान पर "राज्य सरकार" पदावली रख दी गई हो।
राज्य संशोधन
असम:
धारा 45 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—
(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा (1) के उपबंध—
(क) लोक व्यवस्था बनाए रखने के भारसाधक बलों के सदस्यों के ऐसे वर्ग या कोटि को, या
(ख) लोक व्यवस्था बनाए रखने के भारसाधक ऐसे अन्य लोक सेवकों के (जो ऐसे व्यक्ति न हों, जिन्हें उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं) ऐसे वर्ग या कोटि को,
जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, चाहे वे कहीं भी सेवा कर रहे हों, लागू होंगे, और तब उस उपधारा के उपबंध ऐसे लागू होंगे, मानो उसमें आने वाली "केंद्रीय सरकार" पदावली के स्थान पर "राज्य सरकार" पदावली रख दी गई हो।
(1) धारा 41 से धारा 44 तक (दोनों सहित) में किसी बात के होते हुए भी, संघ के सशस्त्र बलों का कोई सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उसके द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए, केंद्रीय सरकार की सहमति अभिप्राप्त किए बिना, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा (1) के उपबंध, लोक व्यवस्था बनाए रखने के भारसाधक बल के सदस्यों के ऐसे वर्ग या कोटि को, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, चाहे वे कहीं भी सेवा कर रहे हों, लागू होंगे, और तब उस उपधारा के उपबंध ऐसे लागू होंगे, मानो उसमें आने वाली "केंद्रीय सरकार" पदावली के स्थान पर "राज्य सरकार" पदावली रख दी गई हो।
राज्य संशोधन
असम:
धारा 45 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—
(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा (1) के उपबंध—
(क) लोक व्यवस्था बनाए रखने के भारसाधक बलों के सदस्यों के ऐसे वर्ग या कोटि को, या
(ख) लोक व्यवस्था बनाए रखने के भारसाधक ऐसे अन्य लोक सेवकों के (जो ऐसे व्यक्ति न हों, जिन्हें उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं) ऐसे वर्ग या कोटि को,
जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, चाहे वे कहीं भी सेवा कर रहे हों, लागू होंगे, और तब उस उपधारा के उपबंध ऐसे लागू होंगे, मानो उसमें आने वाली "केंद्रीय सरकार" पदावली के स्थान पर "राज्य सरकार" पदावली रख दी गई हो।
नए कानून में
CrPC 45BNSS 42
42. Protection of members of Armed Forces from arrest.
दोनों पाठों की तुलना करें →इस धारा पर आपका निजी नोट
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