धारा 8 · धारा 8. महानगर क्षेत्र
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8. महानगर क्षेत्र
(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से, राज्य का कोई ऐसा क्षेत्र, जिसमें ऐसा नगर या शहर है जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए महानगर क्षेत्र होगा।
(2) इस संहिता के प्रारंभ से, बंबई, कलकत्ता और मद्रास के प्रेसिडेंसी नगरों में से हर एक तथा अहमदाबाद शहर, उपधारा (1) के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किया गया समझा जाएगा।
(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी महानगर क्षेत्र की सीमाओं का विस्तार, उनमें कमी या उनमें परिवर्तन कर सकेगी, किन्तु ऐसी कमी या परिवर्तन इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या दस लाख से कम हो जाए।
(4) जहां किसी क्षेत्र के महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने के, या घोषित किया गया समझे जाने के, पश्चात् ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या दस लाख से कम हो जाती है, वहां ऐसा क्षेत्र, ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, महानगर क्षेत्र नहीं रह जाएगा; किन्तु ऐसी समाप्ति के होते हुए भी, ऐसी समाप्ति के ठीक पहले ऐसे क्षेत्र में किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कोई जांच, विचारण या अपील इस संहिता के अधीन इस प्रकार निपटाई जाती रहेगी, मानो ऐसी समाप्ति हुई ही न हो।
(5) जहां राज्य सरकार उपधारा (3) के अधीन किसी महानगर क्षेत्र की सीमाओं में कमी या परिवर्तन करती है, वहां ऐसी कमी या परिवर्तन से, ऐसी कमी या परिवर्तन के ठीक पहले किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित किसी जांच, विचारण या अपील पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और हर ऐसी जांच, विचारण या अपील इस संहिता के अधीन इस प्रकार निपटाई जाती रहेगी, मानो ऐसी कमी या परिवर्तन हुआ ही न हो।
स्पष्टीकरण—इस धारा में, "जनसंख्या" पद से वह जनसंख्या अभिप्रेत है जो ठीक पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई है और जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं।
(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से, राज्य का कोई ऐसा क्षेत्र, जिसमें ऐसा नगर या शहर है जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए महानगर क्षेत्र होगा।
(2) इस संहिता के प्रारंभ से, बंबई, कलकत्ता और मद्रास के प्रेसिडेंसी नगरों में से हर एक तथा अहमदाबाद शहर, उपधारा (1) के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किया गया समझा जाएगा।
(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी महानगर क्षेत्र की सीमाओं का विस्तार, उनमें कमी या उनमें परिवर्तन कर सकेगी, किन्तु ऐसी कमी या परिवर्तन इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या दस लाख से कम हो जाए।
(4) जहां किसी क्षेत्र के महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने के, या घोषित किया गया समझे जाने के, पश्चात् ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या दस लाख से कम हो जाती है, वहां ऐसा क्षेत्र, ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, महानगर क्षेत्र नहीं रह जाएगा; किन्तु ऐसी समाप्ति के होते हुए भी, ऐसी समाप्ति के ठीक पहले ऐसे क्षेत्र में किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कोई जांच, विचारण या अपील इस संहिता के अधीन इस प्रकार निपटाई जाती रहेगी, मानो ऐसी समाप्ति हुई ही न हो।
(5) जहां राज्य सरकार उपधारा (3) के अधीन किसी महानगर क्षेत्र की सीमाओं में कमी या परिवर्तन करती है, वहां ऐसी कमी या परिवर्तन से, ऐसी कमी या परिवर्तन के ठीक पहले किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित किसी जांच, विचारण या अपील पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और हर ऐसी जांच, विचारण या अपील इस संहिता के अधीन इस प्रकार निपटाई जाती रहेगी, मानो ऐसी कमी या परिवर्तन हुआ ही न हो।
स्पष्टीकरण—इस धारा में, "जनसंख्या" पद से वह जनसंख्या अभिप्रेत है जो ठीक पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई है और जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं।
नए कानून में
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