धारा 52 · धारा 52. आक्रामक आयुधों को अभिगृहीत करने की शक्ति
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52. आक्रामक आयुधों को अभिगृहीत करने की शक्ति
इस संहिता के अधीन कोई गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी या अन्य व्यक्ति, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से ऐसे कोई आक्रामक आयुध ले सकेगा, जो उसके शरीर पर हों, और इस प्रकार लिए गए सब आयुधों को उस न्यायालय या अधिकारी को परिदत्त करेगा, जिसके समक्ष गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी या व्यक्ति से इस संहिता द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश करने की अपेक्षा की जाती है।
इस संहिता के अधीन कोई गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी या अन्य व्यक्ति, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से ऐसे कोई आक्रामक आयुध ले सकेगा, जो उसके शरीर पर हों, और इस प्रकार लिए गए सब आयुधों को उस न्यायालय या अधिकारी को परिदत्त करेगा, जिसके समक्ष गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी या व्यक्ति से इस संहिता द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश करने की अपेक्षा की जाती है।
नए कानून में
CrPC 52BNSS 50
50. Power to seize offensive weapons.
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