धारा 315 · आरोपी व्यक्ति सक्षम गवाह होगा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को बचाव पक्ष का सक्षम गवाह माना जाएगा और वह अपने या अपने साथ उसी मुकदमे में आरोपित किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के खंडन में शपथपूर्वक साक्ष्य दे सकता है।
उसे उपलब्ध कराया--
(क) उसे लिखित में स्वयं के अनुरोध पर ही साक्षी के रूप में बुलाया जाएगा;
(ख) साक्ष्य देने में उसकी विफलता को किसी भी पक्षकार या न्यायालय द्वारा किसी टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा और न ही इससे उसके या उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अनुमान लगाया जाएगा कि उसी मुकदमे में।
(2) कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी आपराधिक न्यायालय में धारा 98, या धारा 107, या धारा 108, या धारा 109, या धारा 110, या अध्याय IX, या अध्याय X के भाग B, भाग C, या भाग D के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की गई हो, वह ऐसी कार्यवाही में स्वयं को गवाह के रूप में प्रस्तुत कर सकता है:
बशर्ते कि धारा 108, धारा 109 या धारा 110 के तहत कार्यवाही में, ऐसे व्यक्ति द्वारा साक्ष्य न देने को किसी भी पक्षकार या न्यायालय द्वारा किसी टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा या उसके या उसी जांच में उसके साथ कार्यवाही किए गए किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई अनुमान नहीं लगाया जाएगा।
उसे उपलब्ध कराया--
(क) उसे लिखित में स्वयं के अनुरोध पर ही साक्षी के रूप में बुलाया जाएगा;
(ख) साक्ष्य देने में उसकी विफलता को किसी भी पक्षकार या न्यायालय द्वारा किसी टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा और न ही इससे उसके या उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अनुमान लगाया जाएगा कि उसी मुकदमे में।
(2) कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी आपराधिक न्यायालय में धारा 98, या धारा 107, या धारा 108, या धारा 109, या धारा 110, या अध्याय IX, या अध्याय X के भाग B, भाग C, या भाग D के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की गई हो, वह ऐसी कार्यवाही में स्वयं को गवाह के रूप में प्रस्तुत कर सकता है:
बशर्ते कि धारा 108, धारा 109 या धारा 110 के तहत कार्यवाही में, ऐसे व्यक्ति द्वारा साक्ष्य न देने को किसी भी पक्षकार या न्यायालय द्वारा किसी टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा या उसके या उसी जांच में उसके साथ कार्यवाही किए गए किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई अनुमान नहीं लगाया जाएगा।
नए कानून में
CrPC 315BNSS 353
353. Accused person to be competent witness.
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संबंधित कानूनी धाराएँ
- संबंधितद.प्र.सं. §107धारा 107. अन्य मामलों में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति
- संबंधितद.प्र.सं. §108धारा 108. राजद्रोहात्मक बातें फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति
- संबंधितद.प्र.सं. §109धारा 109. संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति
- संबंधितद.प्र.सं. §110धारा 110. अभ्यस्त अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति
- संबंधितद.प्र.सं. §98धारा 98. अपहृत स्त्रियों के प्रत्यावर्तन के लिए विवश करने की शक्ति
