धारा 138 · धारा 138. जहां वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर होता है वहां प्रक्रिया
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138. जहां वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर होता है वहां प्रक्रिया
(1) यदि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 133 के अधीन कोई आदेश किया गया है, हाजिर होता है और उस आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है, तो मजिस्ट्रेट उस मामले में साक्ष्य उसी प्रकार लेगा, जैसे किसी समन-मामले में लिया जाता है।
(2) यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि वह आदेश, या तो जैसा वह मूलतः किया गया था वैसा ही, या ऐसे उपांतरण के अधीन रहते हुए, जैसा वह आवश्यक समझता है, युक्तियुक्त और उचित है, तो वह आदेश, यथास्थिति, बिना उपांतरण के या ऐसे उपांतरण सहित, पूर्ण कर दिया जाएगा।
(3) यदि मजिस्ट्रेट का ऐसा समाधान नहीं होता है, तो उस मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
(1) यदि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 133 के अधीन कोई आदेश किया गया है, हाजिर होता है और उस आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है, तो मजिस्ट्रेट उस मामले में साक्ष्य उसी प्रकार लेगा, जैसे किसी समन-मामले में लिया जाता है।
(2) यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि वह आदेश, या तो जैसा वह मूलतः किया गया था वैसा ही, या ऐसे उपांतरण के अधीन रहते हुए, जैसा वह आवश्यक समझता है, युक्तियुक्त और उचित है, तो वह आदेश, यथास्थिति, बिना उपांतरण के या ऐसे उपांतरण सहित, पूर्ण कर दिया जाएगा।
(3) यदि मजिस्ट्रेट का ऐसा समाधान नहीं होता है, तो उस मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
नए कानून में
CrPC 138BNSS 157
157. Procedure where person against whom order is made under section 152 appears to show cause.
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