धारा 169 · धारा 169. साक्ष्य के अपर्याप्त होने पर अभियुक्त का छोड़ा जाना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
169. साक्ष्य के अपर्याप्त होने पर अभियुक्त का छोड़ा जाना
यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करने पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजे जाने को न्यायानुमत ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का उचित आधार नहीं है, तो ऐसा अधिकारी, यदि ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में है, तो उसे इस बात का बंधपत्र, प्रतिभुओं सहित या रहित, जैसा ऐसा अधिकारी निदेश दे, निष्पादित करने पर छोड़ देगा कि वह, यदि और जब ऐसी अपेक्षा की जाए, ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होगा, जो पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान करने के लिए और अभियुक्त का विचारण करने या उसे विचारण के लिए सुपुर्द करने के लिए सशक्त है।
यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करने पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजे जाने को न्यायानुमत ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का उचित आधार नहीं है, तो ऐसा अधिकारी, यदि ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में है, तो उसे इस बात का बंधपत्र, प्रतिभुओं सहित या रहित, जैसा ऐसा अधिकारी निदेश दे, निष्पादित करने पर छोड़ देगा कि वह, यदि और जब ऐसी अपेक्षा की जाए, ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होगा, जो पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान करने के लिए और अभियुक्त का विचारण करने या उसे विचारण के लिए सुपुर्द करने के लिए सशक्त है।
नए कानून में
CrPC 169BNSS 189
189. Release of accused when evidence deficient.
दोनों पाठों की तुलना करें →इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
