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धारा 150. संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना की इत्तिला
150. संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना की इत्तिला प्रत्येक पुलिस अधिकारी, जो किसी संज्ञेय अपराध को करने की परिकल्पना की इत्तिला प्राप्त करता है, ऐसी इत्तिला उस पुलिस अधिकारी को, जिसके वह अधीनस्थ है, और ऐसे किसी अन्य अधिकारी को संसूचित करेगा, जिसका यह कर्तव्य है कि वह ऐसे किसी अपराध के किए जाने का निवारण करे या उसका…
पूरा पढ़ेंसंज्ञेय अपराध करने की योजना से संबंधित जानकारी।
किसी संज्ञेय अपराध को अंजाम देने की योजना की सूचना प्राप्त होने पर प्रत्येक पुलिस अधिकारी ऐसी सूचना अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी और किसी अन्य अधिकारी को देगा जिसका कर्तव्य ऐसे किसी अपराध को होने से रोकना या उसका संज्ञान लेना है।
पूरा पढ़ेंधारा 169. साक्ष्य के अपर्याप्त होने पर अभियुक्त का छोड़ा जाना
169. साक्ष्य के अपर्याप्त होने पर अभियुक्त का छोड़ा जाना यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करने पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजे जाने को न्यायानुमत ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का उचित आधार नहीं है, तो ऐसा अधिकारी, यदि ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में है, तो…
पूरा पढ़ेंअपर्याप्त साक्ष्य होने पर अभियुक्तों की रिहाई।
यदि इस अध्याय के अंतर्गत की गई जांच में पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का कोई उचित आधार नहीं है, तो यदि वह व्यक्ति हिरासत में है, तो अधिकारी उसे एक बांड या जमानत बांड निष्पादित करने पर रिहा कर देगा, जैसा कि अधिकारी…
पूरा पढ़ें- CRPC §150BNSS §169
धारा 150. संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना की इत्तिला
संज्ञेय अपराध करने की योजना से संबंधित जानकारी।
- CRPC §169BNSS §189
धारा 169. साक्ष्य के अपर्याप्त होने पर अभियुक्त का छोड़ा जाना
अपर्याप्त साक्ष्य होने पर अभियुक्तों की रिहाई।
