धारा 444 · धारा 444. प्रतिभुओं का उन्मोचन
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444. प्रतिभुओं का उन्मोचन
(1) जमानत पर छोड़े गए किसी व्यक्ति की उपस्थिति और हाजिरी के लिए सब प्रतिभू या उनमें से कोई किसी भी समय मजिस्ट्रेट से बंधपत्र को, या तो पूर्णतः या जहां तक वह आवेदकों से संबंधित है वहां तक, उन्मोचित करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
(2) ऐसा आवेदन किए जाने पर, मजिस्ट्रेट यह निदेश देते हुए अपना गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा कि इस प्रकार छोड़ा गया व्यक्ति उसके समक्ष लाया जाए।
(3) वारंट के अनुसरण में ऐसे व्यक्ति के हाजिर होने पर, अथवा उसके स्वेच्छया अभ्यर्पण करने पर, मजिस्ट्रेट बंधपत्र को, या तो पूर्णतः या जहां तक वह आवेदकों से संबंधित है वहां तक, उन्मोचित करने का निदेश देगा, और ऐसे व्यक्ति से अन्य पर्याप्त प्रतिभू देने के लिए कहेगा, और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसे जेल को सुपुर्द कर सकेगा।
(1) जमानत पर छोड़े गए किसी व्यक्ति की उपस्थिति और हाजिरी के लिए सब प्रतिभू या उनमें से कोई किसी भी समय मजिस्ट्रेट से बंधपत्र को, या तो पूर्णतः या जहां तक वह आवेदकों से संबंधित है वहां तक, उन्मोचित करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
(2) ऐसा आवेदन किए जाने पर, मजिस्ट्रेट यह निदेश देते हुए अपना गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा कि इस प्रकार छोड़ा गया व्यक्ति उसके समक्ष लाया जाए।
(3) वारंट के अनुसरण में ऐसे व्यक्ति के हाजिर होने पर, अथवा उसके स्वेच्छया अभ्यर्पण करने पर, मजिस्ट्रेट बंधपत्र को, या तो पूर्णतः या जहां तक वह आवेदकों से संबंधित है वहां तक, उन्मोचित करने का निदेश देगा, और ऐसे व्यक्ति से अन्य पर्याप्त प्रतिभू देने के लिए कहेगा, और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसे जेल को सुपुर्द कर सकेगा।
नए कानून में
CrPC 444BNSS 489
489. Discharge of sureties.
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