धारा 200 · धारा 200. परिवादी की परीक्षा
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200. परिवादी की परीक्षा
परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट परिवादी की और उपस्थित साक्षियों की, यदि कोई हों, शपथ पर परीक्षा करेगा और ऐसी परीक्षा का सार लेखबद्ध किया जाएगा तथा उस पर परिवादी और साक्षियों द्वारा और मजिस्ट्रेट द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे:
परन्तु जब परिवाद लिखित रूप में किया जाता है तब मजिस्ट्रेट के लिए परिवादी की और साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक न होगा—
(क) यदि परिवाद ऐसे लोक सेवक ने किया है जो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करना तात्पर्यित है, या किसी न्यायालय ने किया है; या
(ख) यदि मजिस्ट्रेट धारा 192 के अधीन मामला जांच या विचारण के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट को सौंप देता है:
परन्तु यह और कि यदि मजिस्ट्रेट परिवादी की और साक्षियों की परीक्षा करने के पश्चात् धारा 192 के अधीन मामला किसी अन्य मजिस्ट्रेट को सौंप देता है तो पश्चात्वर्ती मजिस्ट्रेट के लिए उनकी पुनः परीक्षा करना आवश्यक न होगा।
परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट परिवादी की और उपस्थित साक्षियों की, यदि कोई हों, शपथ पर परीक्षा करेगा और ऐसी परीक्षा का सार लेखबद्ध किया जाएगा तथा उस पर परिवादी और साक्षियों द्वारा और मजिस्ट्रेट द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे:
परन्तु जब परिवाद लिखित रूप में किया जाता है तब मजिस्ट्रेट के लिए परिवादी की और साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक न होगा—
(क) यदि परिवाद ऐसे लोक सेवक ने किया है जो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करना तात्पर्यित है, या किसी न्यायालय ने किया है; या
(ख) यदि मजिस्ट्रेट धारा 192 के अधीन मामला जांच या विचारण के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट को सौंप देता है:
परन्तु यह और कि यदि मजिस्ट्रेट परिवादी की और साक्षियों की परीक्षा करने के पश्चात् धारा 192 के अधीन मामला किसी अन्य मजिस्ट्रेट को सौंप देता है तो पश्चात्वर्ती मजिस्ट्रेट के लिए उनकी पुनः परीक्षा करना आवश्यक न होगा।
नए कानून में
CrPC 200BNSS 223
223. Examination of complainant.
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