धारा 443 · धारा 443. जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त हो तब पर्याप्त जमानत का आदेश देने की शक्ति
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443. जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त हो तब पर्याप्त जमानत का आदेश देने की शक्ति
यदि भूल, कपट या अन्यथा के कारण अपर्याप्त प्रतिभू स्वीकार कर लिए गए हैं, अथवा यदि वे बाद में अपर्याप्त हो जाते हैं, तो न्यायालय यह निदेश देते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकेगा कि जमानत पर छोड़ा गया व्यक्ति उसके समक्ष लाया जाए, और उसे पर्याप्त प्रतिभू देने का आदेश दे सकेगा, और ऐसा करने में उसके असफल रहने पर उसे जेल को सुपुर्द कर सकेगा।
यदि भूल, कपट या अन्यथा के कारण अपर्याप्त प्रतिभू स्वीकार कर लिए गए हैं, अथवा यदि वे बाद में अपर्याप्त हो जाते हैं, तो न्यायालय यह निदेश देते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकेगा कि जमानत पर छोड़ा गया व्यक्ति उसके समक्ष लाया जाए, और उसे पर्याप्त प्रतिभू देने का आदेश दे सकेगा, और ऐसा करने में उसके असफल रहने पर उसे जेल को सुपुर्द कर सकेगा।
नए कानून में
CrPC 443BNSS 488
488. Power to order sufficient bail when that first taken is insufficient
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