धारा 32 · धारा 32. शक्तियां प्रदान करने की रीति
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32. शक्तियां प्रदान करने की रीति
(1) इस संहिता के अधीन शक्तियां प्रदान करने में, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, आदेश द्वारा, व्यक्तियों को विशेष रूप से नाम से या उनके पदों के आधार पर, अथवा अधिकारियों के वर्गों को साधारणतया उनके पदीय अभिधानों द्वारा सशक्त कर सकेगी।
(2) ऐसा प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको वह इस प्रकार सशक्त किए गए व्यक्ति को संसूचित किया जाता है।
(1) इस संहिता के अधीन शक्तियां प्रदान करने में, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, आदेश द्वारा, व्यक्तियों को विशेष रूप से नाम से या उनके पदों के आधार पर, अथवा अधिकारियों के वर्गों को साधारणतया उनके पदीय अभिधानों द्वारा सशक्त कर सकेगी।
(2) ऐसा प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको वह इस प्रकार सशक्त किए गए व्यक्ति को संसूचित किया जाता है।
नए कानून में
CrPC 32BNSS 26
26. Mode of conferring powers.
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