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धारा 152. लोक संपत्ति को क्षति का निवारण
152. लोक संपत्ति को क्षति का निवारण कोई पुलिस अधिकारी अपने ही प्राधिकार से किसी लोक संपत्ति को, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, उसके देखते हुए पहुंचाई जाने के लिए प्रयतित किसी क्षति का, या नौसंचालन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले किसी लोक भूचिह्न या बोया या अन्य चिह्न के हटाए जाने या उसे क्षति पहुंचाए जाने का, निवारण करने…
पूरा पढ़ेंसार्वजनिक संपत्ति को क्षति से बचाना।
एक पुलिस अधिकारी अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी भी सार्वजनिक संपत्ति, चाहे वह चल हो या अचल, को नुकसान पहुंचाने के प्रयास को रोकने या नौवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी सार्वजनिक चिह्न, ताक या अन्य चिह्न को हटाने या नुकसान पहुंचाने के प्रयास को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है।
पूरा पढ़ेंधारा 171. परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरोध के अधीन न होना
171. परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरोध के अधीन न होना किसी न्यायालय को जाते हुए किसी परिवादी या साक्षी से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह किसी पुलिस अधिकारी के साथ जाए, और न वह अनावश्यक अवरोध या असुविधा के अधीन होगा, और न उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी हाजिरी के…
पूरा पढ़ेंशिकायतकर्ता और गवाहों को पुलिस अधिकारी के साथ जाने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें किसी प्रकार की रोक-टोक का शिकार नहीं बनाया जाएगा।
किसी भी शिकायतकर्ता या गवाह को किसी भी न्यायालय में जाते समय किसी पुलिस अधिकारी के साथ जाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, न ही उसे अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित या असुविधा में डाला जाएगा, और न ही उससे अपनी उपस्थिति के लिए अपने स्वयं के बांड के अलावा कोई अन्य जमानत देने की मांग की जाएगी। बशर्ते कि यदि कोई शिकायतकर्ता या…
पूरा पढ़ें- CRPC §152BNSS §171
धारा 152. लोक संपत्ति को क्षति का निवारण
सार्वजनिक संपत्ति को क्षति से बचाना।
- CRPC §171BNSS §191
धारा 171. परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरोध के अधीन न होना
शिकायतकर्ता और गवाहों को पुलिस अधिकारी के साथ जाने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें किसी प्रकार की रोक-टोक का शिकार नहीं बनाया जाएगा।
