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धारा 156. संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति
156. संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति (1) पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी, किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, ऐसे किसी संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकेगा, जिसका जांच या विचारण करने की शक्ति ऐसे थाने की सीमाओं के भीतर के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अध्याय 13 के उपबंधों के…
पूरा पढ़ेंसंज्ञेय मामले की जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति।
(1) किसी पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, किसी संज्ञेय मामले की जांच कर सकता है, जिसकी जांच या सुनवाई अध्याय XIV के प्रावधानों के तहत उस स्थानीय क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय को करने का अधिकार होगा। बशर्ते कि अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, पुलिस अधीक्षक…
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156. संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति (1) पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी, किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, ऐसे किसी संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकेगा, जिसका जांच या विचारण करने की शक्ति ऐसे थाने की सीमाओं के भीतर के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अध्याय 13 के उपबंधों के…
पूरा पढ़ेंसंज्ञेय मामले की जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति।
(1) किसी पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, किसी संज्ञेय मामले की जांच कर सकता है, जिसकी जांच या सुनवाई अध्याय XIV के प्रावधानों के तहत उस स्थानीय क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय को करने का अधिकार होगा। बशर्ते कि अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, पुलिस अधीक्षक…
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156. संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति (1) पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी, किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, ऐसे किसी संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकेगा, जिसका जांच या विचारण करने की शक्ति ऐसे थाने की सीमाओं के भीतर के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अध्याय 13 के उपबंधों के…
पूरा पढ़ेंसंज्ञेय मामले की जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति।
(1) किसी पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, किसी संज्ञेय मामले की जांच कर सकता है, जिसकी जांच या सुनवाई अध्याय XIV के प्रावधानों के तहत उस स्थानीय क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय को करने का अधिकार होगा। बशर्ते कि अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, पुलिस अधीक्षक…
पूरा पढ़ेंधारा 156. संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति
156. संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति (1) पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी, किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, ऐसे किसी संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकेगा, जिसका जांच या विचारण करने की शक्ति ऐसे थाने की सीमाओं के भीतर के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अध्याय 13 के उपबंधों के…
पूरा पढ़ेंसंज्ञेय मामले की जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति।
(1) किसी पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, किसी संज्ञेय मामले की जांच कर सकता है, जिसकी जांच या सुनवाई अध्याय XIV के प्रावधानों के तहत उस स्थानीय क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय को करने का अधिकार होगा। बशर्ते कि अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, पुलिस अधीक्षक…
पूरा पढ़ेंधारा 175. व्यक्तियों को समन करने की शक्ति
175. व्यक्तियों को समन करने की शक्ति (1) धारा 174 के अधीन कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, उक्त अन्वेषण के प्रयोजन के लिए दो या अधिक यथापूर्वोक्त व्यक्तियों को, तथा किसी अन्य व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित प्रतीत होता है, समन कर सकेगा, और इस प्रकार समन किया गया हर व्यक्ति हाजिर होने के…
पूरा पढ़ेंधारा 195: व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति
195. (1) धारा 194 के तहत कार्यवाही करने वाला एक पुलिस अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, उक्त जांच के प्रयोजन के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों को बुला सकता है, और किसी अन्य व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित प्रतीत होता है और इस प्रकार बुलाया गया प्रत्येक व्यक्ति उपस्थित होने और उन प्रश्नों के अलावा सभी प्रश्नों का…
पूरा पढ़ें- CRPC §156BNSS §175
धारा 156. संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति
संज्ञेय मामले की जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति।
- CRPC §156(1)BNSS §175 (1)
धारा 156. संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति
संज्ञेय मामले की जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति।
- CRPC §156(2)BNSS §175(2)
धारा 156. संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति
संज्ञेय मामले की जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति।
- CRPC §156(3)BNSS §175(3)
धारा 156. संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति
संज्ञेय मामले की जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति।
- CRPC §175BNSS §195
धारा 175. व्यक्तियों को समन करने की शक्ति
धारा 195: व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति
