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समन किस प्रकार तामील किया गया।
(1) प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी, या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, इसे जारी करने वाले न्यायालय के अधिकारी या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। (2) यदि संभव हो तो, समन की प्रतिलिपियाँ सौंपकर या उन्हें भेंट करके समन की तामील व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। (3) जिस…
पूरा पढ़ेंसमन किस प्रकार तामील किया गया।
(1) प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी, या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, इसे जारी करने वाले न्यायालय के अधिकारी या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी: बशर्ते कि पुलिस स्टेशन या न्यायालय में रजिस्ट्रार एक रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें पता, ईमेल पता, फोन नंबर और ऐसे अन्य विवरण…
पूरा पढ़ेंधारा 64. जब समन किया गया व्यक्ति न मिल सके तब तामील
64. जब समन किया गया व्यक्ति न मिल सके तब तामील जहां समन किया गया व्यक्ति सम्यक् तत्परता बरतने पर भी न मिल सके वहां समन की तामील उसके कुटुम्ब के, उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उसकी दो प्रतियों में से एक छोड़कर की जा सकेगी और वह व्यक्ति, जिसके पास समन इस प्रकार छोड़ा जाता है, यदि तामील करने वाले…
पूरा पढ़ेंजब बुलाए गए व्यक्ति नहीं मिल पाते हैं तो तामील की जाती है।
यदि उचित सावधानी बरतने के बावजूद भी समन प्राप्त करने योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाता है, तो समन की एक प्रति उसके साथ रहने वाले उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य के पास छोड़कर उसे तामील की जा सकती है, और जिस व्यक्ति के पास समन छोड़ा गया है, वह तामील अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर दूसरी प्रति के पीछे रसीद पर हस्ताक्षर करेगा।…
पूरा पढ़ें- CRPC §62BNSS §64
समन किस प्रकार तामील किया गया।
- CRPC §64BNSS §66
धारा 64. जब समन किया गया व्यक्ति न मिल सके तब तामील
जब बुलाए गए व्यक्ति नहीं मिल पाते हैं तो तामील की जाती है।
