CGST Act 99अध्याय XVII · Advance Ruling
धारा 99 · अग्रिम निर्णय हेतु अपीलीय प्राधिकारी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम या केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत गठित अग्रिम निर्णय हेतु अपीलीय प्राधिकारी को उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अपीलीय प्राधिकारी माना जाएगा।
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