CGST Act 29अध्याय VI · Registration
धारा 29 · पंजीकरण रद्द करना या निलंबित करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
29. पंजीकरण का निरस्तीकरण [या निलंबन] --- (1) उचित अधिकारी, या तो स्वयं द्वारा या पंजीकृत व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में उसके कानूनी वारिसों द्वारा दायर आवेदन पर, ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पंजीकरण को ऐसे तरीके से और ऐसी अवधि के भीतर रद्द कर सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जाए, जहाँ,--
(क) व्यवसाय बंद कर दिया गया हो, मालिक की मृत्यु सहित किसी भी कारण से पूरी तरह से स्थानांतरित कर दिया गया हो, किसी अन्य कानूनी इकाई के साथ विलय कर दिया गया हो, अलग कर दिया गया हो या अन्यथा निपटा दिया गया हो; या
(ख) व्यवसाय के गठन में कोई परिवर्तन होता है; या
1 [(ग) कर योग्य व्यक्ति धारा 22 या धारा 24 के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं है या धारा 25 की उपधारा (3) के तहत स्वेच्छा से किए गए पंजीकरण से बाहर निकलने का इरादा रखता है:]
3. [पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पंजीकरण रद्द करने संबंधी कार्यवाही लंबित रहने के दौरान, पंजीकरण को ऐसी अवधि और ऐसे तरीके से निलंबित किया जा सकता है जैसा कि निर्धारित किया जाए।]
(2) उचित अधिकारी किसी व्यक्ति का पंजीकरण ऐसी तिथि से रद्द कर सकता है, जिसमें कोई पूर्वव्यापी तिथि भी शामिल हो सकती है, जैसा वह उचित समझे, जहाँ,---
(क) किसी पंजीकृत व्यक्ति ने अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के ऐसे प्रावधानों का उल्लंघन किया हो जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है; या
(ख) धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति ने [किसी वित्तीय वर्ष के लिए उक्त रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि से तीन माह से अधिक समय बाद रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है]; या
(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा कोई भी पंजीकृत व्यक्ति, [निर्धारित निरंतर कर अवधि] के लिए रिटर्न प्रस्तुत नहीं करता है; या
(घ) धारा 25 की उपधारा (3) के अंतर्गत स्वैच्छिक पंजीकरण कराने वाले किसी व्यक्ति ने पंजीकरण की तिथि से छह महीने के भीतर व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया है; या
(ई) पंजीकरण धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयान देने या तथ्यों को छुपाने के माध्यम से प्राप्त किया गया है:
बशर्ते कि उचित अधिकारी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना पंजीकरण रद्द नहीं करेगा।
3. [पंजीकरण रद्द करने से संबंधित कार्यवाही लंबित रहने के दौरान, उचित अधिकारी पंजीकरण को ऐसी अवधि और ऐसे तरीके से निलंबित कर सकता है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।]
(3) इस धारा के तहत पंजीकरण रद्द करने से रद्द करने की तिथि से पूर्व की किसी भी अवधि के लिए इस अधिनियम के तहत कर और अन्य देय राशि का भुगतान करने या इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी दायित्व का निर्वहन करने के लिए व्यक्ति के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे ऐसे कर और अन्य देय राशि रद्द करने की तिथि से पहले या बाद में निर्धारित की गई हो।
(4) राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम या केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत पंजीकरण रद्द करना, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के तहत पंजीकरण रद्द करना माना जाएगा।
(5) प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जिसका पंजीकरण रद्द किया जाता है, वह इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डेबिट के रूप में, ऐसी रद्द करने की तिथि से ठीक पहले वाले दिन स्टॉक में रखे गए इनपुट और स्टॉक में रखे गए अर्ध-निर्मित या तैयार माल या पूंजीगत सामान या संयंत्र और मशीनरी में निहित इनपुट के संबंध में इनपुट टैक्स के क्रेडिट के बराबर या ऐसे माल पर देय आउटपुट टैक्स, इनमें से जो भी अधिक हो, का भुगतान करेगा, जिसकी गणना निर्धारित तरीके से की जाएगी:
बशर्ते कि पूंजीगत वस्तुओं या संयंत्र एवं मशीनरी के मामले में, कर योग्य व्यक्ति उक्त पूंजीगत वस्तुओं या संयंत्र एवं मशीनरी पर लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा, जिसमें से निर्धारित प्रतिशत अंक घटा दिए जाएंगे या धारा 15 के तहत ऐसी पूंजीगत वस्तुओं या संयंत्र एवं मशीनरी के लेनदेन मूल्य पर कर, इनमें से जो भी अधिक हो, उसका भुगतान करेगा।
(6) उपधारा (5) के अधीन देय राशि की गणना ऐसे तरीके से की जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जा सके।
(क) व्यवसाय बंद कर दिया गया हो, मालिक की मृत्यु सहित किसी भी कारण से पूरी तरह से स्थानांतरित कर दिया गया हो, किसी अन्य कानूनी इकाई के साथ विलय कर दिया गया हो, अलग कर दिया गया हो या अन्यथा निपटा दिया गया हो; या
(ख) व्यवसाय के गठन में कोई परिवर्तन होता है; या
1 [(ग) कर योग्य व्यक्ति धारा 22 या धारा 24 के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं है या धारा 25 की उपधारा (3) के तहत स्वेच्छा से किए गए पंजीकरण से बाहर निकलने का इरादा रखता है:]
3. [पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पंजीकरण रद्द करने संबंधी कार्यवाही लंबित रहने के दौरान, पंजीकरण को ऐसी अवधि और ऐसे तरीके से निलंबित किया जा सकता है जैसा कि निर्धारित किया जाए।]
(2) उचित अधिकारी किसी व्यक्ति का पंजीकरण ऐसी तिथि से रद्द कर सकता है, जिसमें कोई पूर्वव्यापी तिथि भी शामिल हो सकती है, जैसा वह उचित समझे, जहाँ,---
(क) किसी पंजीकृत व्यक्ति ने अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के ऐसे प्रावधानों का उल्लंघन किया हो जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है; या
(ख) धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति ने [किसी वित्तीय वर्ष के लिए उक्त रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि से तीन माह से अधिक समय बाद रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है]; या
(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा कोई भी पंजीकृत व्यक्ति, [निर्धारित निरंतर कर अवधि] के लिए रिटर्न प्रस्तुत नहीं करता है; या
(घ) धारा 25 की उपधारा (3) के अंतर्गत स्वैच्छिक पंजीकरण कराने वाले किसी व्यक्ति ने पंजीकरण की तिथि से छह महीने के भीतर व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया है; या
(ई) पंजीकरण धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयान देने या तथ्यों को छुपाने के माध्यम से प्राप्त किया गया है:
बशर्ते कि उचित अधिकारी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना पंजीकरण रद्द नहीं करेगा।
3. [पंजीकरण रद्द करने से संबंधित कार्यवाही लंबित रहने के दौरान, उचित अधिकारी पंजीकरण को ऐसी अवधि और ऐसे तरीके से निलंबित कर सकता है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।]
(3) इस धारा के तहत पंजीकरण रद्द करने से रद्द करने की तिथि से पूर्व की किसी भी अवधि के लिए इस अधिनियम के तहत कर और अन्य देय राशि का भुगतान करने या इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी दायित्व का निर्वहन करने के लिए व्यक्ति के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे ऐसे कर और अन्य देय राशि रद्द करने की तिथि से पहले या बाद में निर्धारित की गई हो।
(4) राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम या केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत पंजीकरण रद्द करना, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के तहत पंजीकरण रद्द करना माना जाएगा।
(5) प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जिसका पंजीकरण रद्द किया जाता है, वह इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डेबिट के रूप में, ऐसी रद्द करने की तिथि से ठीक पहले वाले दिन स्टॉक में रखे गए इनपुट और स्टॉक में रखे गए अर्ध-निर्मित या तैयार माल या पूंजीगत सामान या संयंत्र और मशीनरी में निहित इनपुट के संबंध में इनपुट टैक्स के क्रेडिट के बराबर या ऐसे माल पर देय आउटपुट टैक्स, इनमें से जो भी अधिक हो, का भुगतान करेगा, जिसकी गणना निर्धारित तरीके से की जाएगी:
बशर्ते कि पूंजीगत वस्तुओं या संयंत्र एवं मशीनरी के मामले में, कर योग्य व्यक्ति उक्त पूंजीगत वस्तुओं या संयंत्र एवं मशीनरी पर लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा, जिसमें से निर्धारित प्रतिशत अंक घटा दिए जाएंगे या धारा 15 के तहत ऐसी पूंजीगत वस्तुओं या संयंत्र एवं मशीनरी के लेनदेन मूल्य पर कर, इनमें से जो भी अधिक हो, उसका भुगतान करेगा।
(6) उपधारा (5) के अधीन देय राशि की गणना ऐसे तरीके से की जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जा सके।
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