CGST Act 24अध्याय VI · Registration
धारा 24 · कुछ मामलों में पंजीकरण अनिवार्य है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
धारा 22 की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक होगा,---
(i) अंतरराज्यीय कर योग्य आपूर्ति करने वाले व्यक्ति;
(ii) कर योग्य आपूर्ति करने वाले आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति;
(iii) वे व्यक्ति जिन्हें रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करना आवश्यक है;
(iv) वे व्यक्ति जिन्हें धारा 9 की उपधारा (5) के अंतर्गत कर का भुगतान करना आवश्यक है;
(v) कर योग्य आपूर्ति करने वाले अनिवासी कर योग्य व्यक्ति;
(vi) वे व्यक्ति जिन्हें धारा 51 के अंतर्गत कर कटौती करने की आवश्यकता है, चाहे वे इस अधिनियम के अंतर्गत अलग से पंजीकृत हों या नहीं;
(vii) वे व्यक्ति जो अन्य कर योग्य व्यक्तियों की ओर से, चाहे एजेंट के रूप में हों या अन्यथा, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की कर योग्य आपूर्ति करते हैं;
(viii) इनपुट सेवा वितरक, चाहे वह इस अधिनियम के तहत अलग से पंजीकृत हो या नहीं;
(ix) वे व्यक्ति जो धारा 9 की उपधारा (5) के अंतर्गत निर्दिष्ट आपूर्तियों के अलावा, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संचालक के माध्यम से माल या सेवाएं या दोनों की आपूर्ति करते हैं, जिसे धारा 52 के अंतर्गत स्रोत पर कर एकत्र करना आवश्यक है;
(x) प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संचालक; 1 [जिसे धारा 52 के अंतर्गत स्रोत पर कर एकत्र करना आवश्यक है];
(xi) भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में किसी पंजीकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाएं प्रदान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति; 2 ***
3 [(xia) भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन पैसे वाले गेमिंग की आपूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति; और]
(xii) ऐसा अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिसे परिषद की अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
(i) अंतरराज्यीय कर योग्य आपूर्ति करने वाले व्यक्ति;
(ii) कर योग्य आपूर्ति करने वाले आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति;
(iii) वे व्यक्ति जिन्हें रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करना आवश्यक है;
(iv) वे व्यक्ति जिन्हें धारा 9 की उपधारा (5) के अंतर्गत कर का भुगतान करना आवश्यक है;
(v) कर योग्य आपूर्ति करने वाले अनिवासी कर योग्य व्यक्ति;
(vi) वे व्यक्ति जिन्हें धारा 51 के अंतर्गत कर कटौती करने की आवश्यकता है, चाहे वे इस अधिनियम के अंतर्गत अलग से पंजीकृत हों या नहीं;
(vii) वे व्यक्ति जो अन्य कर योग्य व्यक्तियों की ओर से, चाहे एजेंट के रूप में हों या अन्यथा, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की कर योग्य आपूर्ति करते हैं;
(viii) इनपुट सेवा वितरक, चाहे वह इस अधिनियम के तहत अलग से पंजीकृत हो या नहीं;
(ix) वे व्यक्ति जो धारा 9 की उपधारा (5) के अंतर्गत निर्दिष्ट आपूर्तियों के अलावा, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संचालक के माध्यम से माल या सेवाएं या दोनों की आपूर्ति करते हैं, जिसे धारा 52 के अंतर्गत स्रोत पर कर एकत्र करना आवश्यक है;
(x) प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संचालक; 1 [जिसे धारा 52 के अंतर्गत स्रोत पर कर एकत्र करना आवश्यक है];
(xi) भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में किसी पंजीकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाएं प्रदान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति; 2 ***
3 [(xia) भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन पैसे वाले गेमिंग की आपूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति; और]
(xii) ऐसा अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिसे परिषद की अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
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