CGST Act 6अध्याय II · Administration
धारा 6 · कुछ परिस्थितियों में राज्य कर या केंद्र शासित प्रदेश कर के अधिकारियों को उचित अधिकारी के रूप में अधिकृत करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम या केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी, परिषद की अनुशंसाओं पर अधिसूचना द्वारा सरकार द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उचित अधिकारी होने के लिए अधिकृत हैं।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए,--
(क) जहां कोई उचित अधिकारी इस अधिनियम के तहत कोई आदेश जारी करता है, तो वह राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम या केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत भी आदेश जारी करेगा, जैसा कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम या केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम द्वारा अधिकृत किया गया हो, और इसकी सूचना राज्य कर या केंद्र शासित प्रदेश कर के अधिकार क्षेत्र अधिकारी को दी जाएगी;
(ख) जहां राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम या केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत किसी उचित अधिकारी ने किसी विषय पर कोई कार्यवाही शुरू की है, तो उचित अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के तहत उसी विषय पर कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।
(3) इस अधिनियम के तहत नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के सुधार, अपील और पुनरीक्षण के लिए कोई कार्यवाही, जहाँ भी लागू हो, राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम या केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष नहीं की जाएगी।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए,--
(क) जहां कोई उचित अधिकारी इस अधिनियम के तहत कोई आदेश जारी करता है, तो वह राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम या केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत भी आदेश जारी करेगा, जैसा कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम या केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम द्वारा अधिकृत किया गया हो, और इसकी सूचना राज्य कर या केंद्र शासित प्रदेश कर के अधिकार क्षेत्र अधिकारी को दी जाएगी;
(ख) जहां राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम या केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत किसी उचित अधिकारी ने किसी विषय पर कोई कार्यवाही शुरू की है, तो उचित अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के तहत उसी विषय पर कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।
(3) इस अधिनियम के तहत नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के सुधार, अपील और पुनरीक्षण के लिए कोई कार्यवाही, जहाँ भी लागू हो, राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम या केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष नहीं की जाएगी।
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