CGST Act 51अध्याय X · Payment of Tax
धारा 51 · स्रोत पर कर कटौती।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, सरकार आदेश दे सकती है,--
(क) केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग या प्रतिष्ठान; या
(ख) स्थानीय प्राधिकरण; या
(ग) सरकारी एजेंसियां; या
(घ) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी जिन्हें परिषद की अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
(इस खंड में इसके बाद जिसे "करदाता" कहा गया है), कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता (इस खंड में इसके बाद जिसे "करदाता" कहा गया है) को किए गए या जमा किए गए भुगतान से एक प्रतिशत की दर से कर की कटौती करेगा, जहां किसी अनुबंध के तहत ऐसी आपूर्ति का कुल मूल्य दो लाख पचास हजार रुपये से अधिक हो।
बशर्ते कि यदि आपूर्तिकर्ता का स्थान और आपूर्ति का स्थान किसी ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जो प्राप्तकर्ता के पंजीकरण वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से भिन्न है, तो कोई कटौती नहीं की जाएगी।
स्पष्टीकरण .--- ऊपर निर्दिष्ट कर कटौती के प्रयोजन के लिए, आपूर्ति का मूल्य चालान में दर्शाए गए केंद्रीय कर, राज्य कर, केंद्र शासित प्रदेश कर, एकीकृत कर और उपकर को छोड़कर प्राप्त राशि माना जाएगा।
(2) इस धारा के अधीन कर के रूप में काटी गई राशि, कटौतीकर्ता द्वारा उस माह के अंत से दस दिनों के भीतर, जिसमें ऐसी कटौती की गई है, सरकार को ऐसे तरीके से भुगतान की जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
1 [(3) स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र ऐसे प्रपत्र में और ऐसे तरीके से जारी किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।]
2 * * * * *
(5) कटौतीकर्ता अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में धारा 39 की उपधारा (3) के तहत कटौतीकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिटर्न में दर्शाए गए और काटे गए कर का क्रेडिट, निर्धारित तरीके से दावा करेगा।
(6) यदि कोई कटौतीकर्ता उपधारा (1) के अधीन कर के रूप में काटी गई राशि सरकार को भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह धारा 50 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार कर की राशि के अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करेगा।
(7) इस धारा के अधीन चूक राशि का निर्धारण धारा 73 या धारा 74 3 [या धारा 74ए] में निर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।
(8) अधिक या गलत कटौती के कारण कटौतीकर्ता या कटौतीग्राही को देय धनवापसी का निपटारा धारा 54 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा:
बशर्ते कि कटौतीकर्ता को कोई धनवापसी नहीं दी जाएगी, यदि कटौती की गई राशि कटौती प्राप्तकर्ता के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा कर दी गई है।
(क) केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग या प्रतिष्ठान; या
(ख) स्थानीय प्राधिकरण; या
(ग) सरकारी एजेंसियां; या
(घ) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी जिन्हें परिषद की अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
(इस खंड में इसके बाद जिसे "करदाता" कहा गया है), कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता (इस खंड में इसके बाद जिसे "करदाता" कहा गया है) को किए गए या जमा किए गए भुगतान से एक प्रतिशत की दर से कर की कटौती करेगा, जहां किसी अनुबंध के तहत ऐसी आपूर्ति का कुल मूल्य दो लाख पचास हजार रुपये से अधिक हो।
बशर्ते कि यदि आपूर्तिकर्ता का स्थान और आपूर्ति का स्थान किसी ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जो प्राप्तकर्ता के पंजीकरण वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से भिन्न है, तो कोई कटौती नहीं की जाएगी।
स्पष्टीकरण .--- ऊपर निर्दिष्ट कर कटौती के प्रयोजन के लिए, आपूर्ति का मूल्य चालान में दर्शाए गए केंद्रीय कर, राज्य कर, केंद्र शासित प्रदेश कर, एकीकृत कर और उपकर को छोड़कर प्राप्त राशि माना जाएगा।
(2) इस धारा के अधीन कर के रूप में काटी गई राशि, कटौतीकर्ता द्वारा उस माह के अंत से दस दिनों के भीतर, जिसमें ऐसी कटौती की गई है, सरकार को ऐसे तरीके से भुगतान की जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
1 [(3) स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र ऐसे प्रपत्र में और ऐसे तरीके से जारी किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।]
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(5) कटौतीकर्ता अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में धारा 39 की उपधारा (3) के तहत कटौतीकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिटर्न में दर्शाए गए और काटे गए कर का क्रेडिट, निर्धारित तरीके से दावा करेगा।
(6) यदि कोई कटौतीकर्ता उपधारा (1) के अधीन कर के रूप में काटी गई राशि सरकार को भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह धारा 50 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार कर की राशि के अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करेगा।
(7) इस धारा के अधीन चूक राशि का निर्धारण धारा 73 या धारा 74 3 [या धारा 74ए] में निर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।
(8) अधिक या गलत कटौती के कारण कटौतीकर्ता या कटौतीग्राही को देय धनवापसी का निपटारा धारा 54 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा:
बशर्ते कि कटौतीकर्ता को कोई धनवापसी नहीं दी जाएगी, यदि कटौती की गई राशि कटौती प्राप्तकर्ता के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा कर दी गई है।
इस धारा पर आपका निजी नोट
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