CGST Act 124अध्याय XIX · Offences and Penalitis
धारा 124 · आंकड़े प्रस्तुत न करने पर जुर्माना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि किसी व्यक्ति को धारा 151 के अंतर्गत कोई सूचना या विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो,---
(क) उचित कारण के बिना उस धारा के तहत अपेक्षित जानकारी या विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है, या
(ख) जानबूझकर कोई ऐसी जानकारी या विवरण प्रस्तुत करता है या प्रस्तुत करवाता है जिसे वह जानता है कि वह झूठा है,
उसे दस हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा और यदि अपराध जारी रहता है तो पहले दिन के बाद प्रत्येक दिन के लिए सौ रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसकी अधिकतम सीमा पच्चीस हजार रुपये होगी।
(क) उचित कारण के बिना उस धारा के तहत अपेक्षित जानकारी या विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है, या
(ख) जानबूझकर कोई ऐसी जानकारी या विवरण प्रस्तुत करता है या प्रस्तुत करवाता है जिसे वह जानता है कि वह झूठा है,
उसे दस हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा और यदि अपराध जारी रहता है तो पहले दिन के बाद प्रत्येक दिन के लिए सौ रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसकी अधिकतम सीमा पच्चीस हजार रुपये होगी।
अपराध एक नज़र में
- जुर्माना
- ₹10,000
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
इस धारा की अलग-अलग उपधाराओं में अलग दंड हैं; यहाँ अधिकतम दिखाया गया है।
इसी अधिनियम के अपने उपबंध के अनुसार
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
